'महिला चिल्ला सकती थी...' दुष्कर्म के आरोपी का वकील बोला- कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया गया
महाराष्ट्प के पुणे में 25 फरवरी को स्वारगेट बस स्टैंड पर एक महिला के साथ खाली बस में दुष्कर्म किया गया. आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. इस दौरान आरोपी के वकील ने दावा किया कि महिला के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई. वह चिल्लाकर लोगों से मदद मांग सकती थी. जिस समय यह घटना हुई, उस समय सुबह का वक्त था.

Pune Case Latest Updates: महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के वकील ने बड़ा दावा किया है. उसने कहा कि कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया गया है. घटना सुबह हुई. पीड़िता चिल्लाकर लोगों से मदद मांग सकती थी. इससे पहले, आरोपी दातात्रेय रामदास गाडे को आज पुणे की ज्यूडिशिल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में पेश किया गया. यहां से उसे अदालत ने 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया.
आरोपी के वकील वाजिद खान ने कहा कि गाडे को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. उस पर पहले दर्ज मामले चोरी के थे, दुष्कर्म के नहीं. वकील ने कहा कि जांच अधिकारी ने कहा कि गाडे आदतन अपराधी है, लेकिन उसे पहले के किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था. उन्होंने कहा कि सुबह के 5.45 बजे थे. महिला चिल्ला सकती थी और मदद मांग सकती थी. उसके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई है.
बस के अंदर महिला से किया दुष्कर्म
बता दें कि हिस्ट्रीशीटर गाडे ने मंगलवार को स्वारगेट बस स्टैंड पर राज्य परिवहन की एक बस के अंदर 26 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह शिरुर में अपने पैतृक गांव भाग गया. पुणे पुलिस ने ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया.
महिला के साथ क्या हुआ था?
महिला के मुताबिक, वह बस का इंतजार कर रही थी. इसी दौरान आरोपी उसके पास आया और उसे 'दीदी' कहकर संबोधित किया. उसने बताया कि सतारा जाने वाली बस दूसरी जगह पर आई है. वह उसे स्टेशन परिसर में ही खड़ी खाली 'शिव शाही' AC बस में ले गया. बस के अंदर अंधेरा था. इसलिए वह पहले तो बस में चढ़ने से हिचकिचाई, लेकिन उस आदमी के बार-बार कहने पर वह बस में बैठ गई. इसके बाद वह आदमी भी महिला के पीछे-पीछे अंदर आ गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.