अब नहीं देना होगा टोल टैक्स! इन वाहनों के लिए सरकार का तोहफा, क्या है GNSS सिस्टम?
Toll Tax Free: सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है. नए संशोधन का लाभ केवल GNSS वाले प्राइवेट वाहनों को मिलेगा.

Toll Tax Free: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहनों के मालिकों के लिए एक खुशखबरी दी है. सरकार की तरफ से कहा गया कि जिस गाड़ी में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) लगा है. उस गाड़ी को रोजाना 20 किमी तक हाइवे या एक्सप्रेसवे पर किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा. इससे आपके जेब खर्चो में कमी आएगी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है. नए संशोधन का लाभ केवल GNSS वाले निजी वाहनों को मिलेगा.नियम 2008 में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की, जिससे निजी वाहन मालिकों को लाभ होगा. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क संशोधन नियम 2024 के तहत ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से लैस निजी वाहन मालिकों को नई टोल नीति का लाभ मिलेगा.
20 किलोमीटर तक नहीं लगेगा कोई टैक्स
नई अधिसूचना के मुताबिक, निजी वाहन मालिकों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन 20 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. शर्त बस यह है कि उनके वाहन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से लैस हों. 20 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए शुल्क यात्रा की गई वास्तविक दूरी के आधार पर लिया जाएगा.
अधिसूचना में कहा गया है, 'राष्ट्रीय परमिट वाले वाहन के अलावा किसी यांत्रिक वाहन का चालक, मालिक या प्रभारी व्यक्ति, जो राष्ट्रीय राजमार्ग, स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के उसी हिस्से का उपयोग करता है. उससे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित प्रणाली के तहत एक दिन में हर दिशा के लिए 20 किलोमीटर की यात्रा तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा.
नितिन गडकरी ने की थी GNSS आधारित टोल संग्रह प्रणाली की घोषणा
सड़क मंत्रालय ने पहले मौजूदा फास्टैग सिस्टम के साथ-साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जीएनएसएस-आधारित टोल संग्रह प्रणाली शुरू करने की घोषणा की थी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने खुलासा किया कि इस प्रणाली के लिए एक पायलट अध्ययन कर्नाटक में NH-275 के बेंगलुरु-मैसूर खंड और हरियाणा में NH-709 के पानीपत-हिसार खंड पर आयोजित किया गया है.
नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि 25 जून 2024 को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से हितधारक परामर्श आयोजित किया गया था और 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय रुचि अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित की गई थी, जिसके लिए अंतिम तिथि 22 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई थी.