मुंबई एयरपोर्ट पर सांपों की तस्करी, 16 तरह की दुर्लभ प्रजातियों के साथ पकड़ा गया यात्री; ऐसे हुआ खुलासा
Mumbai Airport: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने एक 34 वर्षीय व्यक्ति को 16 विदेशी सांपों के साथ पकड़ा, जिन्हें वह देश में तस्करी करने की कोशिश में था. इन सांपों को उनके मूल देश में वापस भेजने के लिए काम कर रहे हैं.

Mumbai Airport: दुनिया भर में जानवरों की तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं. कभी हाथी के दांत को कभी सांपों को लेकर अवैध व्यापार किया जाता है. अब मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) पर कस्टम विभाग ने एक 34 साल व्यक्ति को 16 विदेशी सांपों के साथ पकड़ा है.
जानकारी के अनुसार, यात्री इन सांपों की तस्करी में शामिल है, जिन्हें वह देश में तस्करी करने की कोशिश में था. गिरफ्तार व्यक्ति का नाम गुडमैन लिनफोर्ड लियो बताया गया, जो चेन्नई का निवासी है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है.
विदेशी सांपों की तस्करी
इस मामले को लेकर शुक्रवार रात बैंकॉक से शहर में पहुंचने पर उसे रोक लिया गया. यात्री के सामान में सूती थैले थे जिनमें 16 जिंदा सांप भरे हुए थे. जिनमें 2 केन्याई सैंड बोआ, 5 गैंडे के चूहे के सांप, 3 अल्बिनो सांप, 2 होंडुरन मिल्क सांप, 1 कैलिफोर्निया किंगस्नेक, 2 गार्टर सांप और 1 अल्बिनो चूहा सांप शामिल थे.
अधिकारी ने दी जानकारी
मामले को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और सीमा शुल्क विभाग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इन सांपों को उनके मूल देश में वापस भेजने के लिए काम कर रहे हैं. अधिकारी ने बताया कि वन्यजीव कल्याण के लिए रेसक्विंक एसोसिएशन के विशेषज्ञों ने सांपों की पहचान और प्रबंधन में मदद की. अब आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कार्रवाई की जा रही है.
पहले भी आया था तस्करी का मामला
पिछले महीने 31 मई को मुंबई में सांपों की तस्करी का मामला सामने आया था. एक यात्री जिंदा विदेशी सांपों के साथ पकड़ा गया था. उसके पास से 43 जिंदा और 1 मरा हुआ सांप मिला था. जब्त किए जीवों में स्पाइडर टेल्ड हॉर्न्ड वाइपर, 5 जिंदा एशियन लीफ टर्टल और इंडोनेशियन पिट वाइपर शामिल थे.
क्या है काननू?
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (WLPA)- सबसे खतरनाक प्रजातियां जैसे- किंग कोबरा, रॉक पाइथन का संरक्षण करता है, इनके अवैध शिकार या व्यापार पर 3–7 वर्ष तक की जेल और ₹10,000 से अधिक जुर्माने का प्रावधान है. 2022 के संशोधन के बाद विदेशी (exotic) प्रजातियां भी शामिल; अब इनकी तस्करी पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
सीआईटीईएस (CITES) अंतरराष्ट्रीय संधि- भारत CITES की सूची में शामिल प्रजातियां आयात/निर्यात के लिए अत्यधिक नियंत्रित हैं.
कस्टम्स एक्ट, 1962- विदेशी या विलुप्तप्राय जीवों के अवैध तस्करी पर कस्टम्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती की कार्यवाही की जाती है.
विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम- विदेशी वन्यजीवों की खरीद–फरोख्त पर प्रतिबंध है. बिना लाइसेंस, परमिट या DGFT की अनुमति के व्यापार अवैध.
पैसिव ट्रेंटिंग और अर्थशोधन (PMLA), 2002- अगर अपराध से अवैध धन संचय या मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो, तो संबंधित व्यक्ति के संपत्ति जब्त, जांच और जमानत/सजा की कार्रवाई हो सकती है.