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ITR Filing 2025: एक दिन और बढ़ी आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन, जानें पूरी डिटेल

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 कर दी है. पहले यह तारीख 15 सितंबर थी. पोर्टल पर तकनीकी गड़बड़ियों और भारी ट्रैफिक के चलते यह निर्णय लिया गया. विभाग ने अब तक 7 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल होने की पुष्टि की है और करदाताओं को समय पर ITR फाइल करने की सलाह दी है.

ITR Filing 2025: एक दिन और बढ़ी आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन, जानें पूरी डिटेल
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( Image Source:  sora ai )
नवनीत कुमार
Edited By: नवनीत कुमार

Published on: 16 Sept 2025 7:50 AM

आयकर रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत आई है. आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन एक दिन और बढ़ा दी है. पहले यह तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 कर दिया गया है. इस फैसले से करोड़ों टैक्सपेयर्स को राहत मिली है.

आयकर विभाग के मुताबिक, ई-फाइलिंग पोर्टल पर लगातार तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही थीं. करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सोशल मीडिया पर बताया कि पोर्टल पर लॉगिन करने, टैक्स पेमेंट करने और एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) डाउनलोड करने में दिक्कतें आ रही थीं. इन्हीं कारणों से डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की समयसीमा एक दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया.

क्या है नया शेड्यूल?

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने देर रात बयान जारी करते हुए कहा कि ITR फाइलिंग की नई अंतिम तिथि 16 सितंबर, 2025 होगी. इसके साथ ही यह भी बताया गया कि पोर्टल पर जरूरी बदलाव करने के लिए 16 सितंबर को रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक सिस्टम मेंटेनेंस रहेगा.

अब तक दाखिल हुए 7 करोड़ से ज्यादा ITR

आयकर विभाग ने बताया कि 15 सितंबर की शाम तक 7 करोड़ से ज्यादा करदाता अपना ITR फाइल कर चुके थे. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. विभाग ने उन सभी करदाताओं से अपील की है जिन्होंने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, वे तुरंत पोर्टल पर लॉगिन कर प्रक्रिया पूरी करें. पिछले साल की तुलना में इस बार भी बड़ी संख्या में लोग समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे.

फर्जी खबरों से सावधान

14 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि ITR की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है. विभाग ने इसे पूरी तरह झूठा बताया और करदाताओं से केवल आधिकारिक आयकर विभाग के हैंडल से जारी जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की. अब विभाग ने आधिकारिक रूप से केवल 16 सितंबर तक की मोहलत दी है.

करदाताओं के लिए 24x7 हेल्पडेस्क

आयकर विभाग ने बताया कि पोर्टल से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उनकी हेल्पडेस्क लगातार काम कर रही है. करदाता फोन, लाइव चैट, वेबएक्स सत्र और सोशल मीडिया के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. साथ ही विभाग ने सुझाव दिया है कि लॉगिन या टैक्स पेमेंट में दिक्कत आने पर ब्राउज़र कैशे क्लियर करें या किसी अन्य ब्राउज़र का इस्तेमाल करें.

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