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ITR Filing 2025: डेडलाइन से पहले फाइल कर दें ITR, इन 5 लोगों को दिमाग में बैठा लेनी चाहिए तारीख

ITR Filing 2025: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है. इसलिए समय रहते ही आईटीआर फाइल कर दें. कुछ 5 लोगों ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल डेडलाइन भूलना नहीं चाहिए, इनमें विदेश यात्रा के खर्च से लेकर वहां प्रॉपर्टी खरीदना तक शामिल है. आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

ITR Filing 2025:  डेडलाइन से पहले फाइल कर दें ITR, इन 5 लोगों को दिमाग में बैठा लेनी चाहिए तारीख
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( Image Source:  canava )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 31 July 2025 5:00 PM IST

ITR Filing 2025: हाल ही में आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स यानी ITR फाइल करने की डेडलाइन को जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया था. विभाग ने समय-समय पर आईटीआर से संबंधित अपडेट्स की जानकारी टैक्सपेयर्स के साथ शेयर कर रहा है. नौकरीपेशा वालों के लिए टैक्स भरना बहुत जरूरी होता है, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कानून कार्रवाई की जा सकती है.

ITR फाइल करने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं. इसलिए समय रहते ही टैक्स भर दीजिए. आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के आईटीआर फाइल कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे किन 5 लोगों को गलती से भी ITR की डेडलाइन नहीं भूलनी चाहिए, वरना किसी भी तरह का पैसों से जुड़ा काम करने में परेशानी आ सकती है.

1 लाख से ऊपर बिजली बिल

अगर किसी के घर का बिजली का बिल 1 लाख रुपये से ज्यादा आता है तो आईटीआर भरना बेहद जरूरी है. वहीं महीने में 8,500 हजार रुपये से ज्यादा का बिल आए तो भी टैक्स भरना होगा.

विदेश में प्रॉपर्टी

भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति का विदेश के बैंक में अकाउंट हो या फिर जमीन खरीद रखी हो तो ही आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा.

करंट अकाउंट में 1 करोड़ होने पर

आयकर विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार, अगर टैक्स पेयर के करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा सेविंग है तो उसके लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है.

इतना TDS कटने पर

किसी व्यक्ति का पूरे साल में 25 हजार रुपये या उससे ज्यादा TDS कटता है तो भी उसे आईटीआर जरूर भरना होगा. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये लिमिट 50 हजार रुपये रखी गई है.

विदेश यात्रा ज्यादा खर्च

नियमों के मुताबिक, साल में अगर आपस विदेश यात्रा पर अकेले जाते हैं और 2 लाख रुपये या उससे ज्यादा खर्च किए तो भी आपको इनकम टैक्स फाइल करना होगा.

ऐसे फाइल करें ITR अच्छे से पॉइंट में बताओ

  • incometax.gov.in पर जाएं और PAN से रजिस्टर करें.
  • पहले से रजिस्टर्ड हैं तो PAN और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें.
  • दो-चरणीय सत्यापन (OTP) पूरा करें.
  • अपनी श्रेणी से जुड़ा फॉर्म चुनें और भरें.
  • फॉर्म भरने के बाद सभी सेक्शन को validate करें.
  • अगर टैक्स देना है उसे Pay Now या Pay Later विकल्पों से दें.
  • ई-फाइलिंग पोर्टल से form सबमिट करें.
  • ई-वेरिफिकेशन के लिए Aadhaar OTP, नेट बैंकिंग, Demat, या ई‑वेरिफाई बाद में विकल्प चुनें.
  • ITR-V acknowledgment मेल या पोर्टल से प्राप्त करें.
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