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'जानती थी क्या कर रही है'... आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को 5 साल बाद क्यों दी जमानत?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप के मामले में आरोपी को जमानत दी है. अदालत का कहना है कि लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी. वह जानती थी कि इसका क्या अंजाम होने वाला है. आरोपी पर 14 साल की लड़की के रेप का मामला दर्ज था.

जानती थी क्या कर रही है... आखिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को 5 साल बाद क्यों दी जमानत?
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( Image Source:  Freepik )
हेमा पंत
Edited By: हेमा पंत

Updated on: 15 April 2025 11:56 AM IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसले में रेप के आरोप में पिछले 5 साल से सजा काट रहे शख्स को रिहा कर दिया है. इस मामले में कोर्ट का कहना है कि लड़की को सब कुछ पता था. इसके बावजूद भी वह खुद ही कई दिनों तक उस युवक के साथ रही. इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि युवक को जमानत मिलनी चाहिए.

जज मिलिंद जाधव इस केस की सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, 'जो बातें अब तक सामने आई हैं, उनसे साफ दिखता है कि लड़की को अपने फैसलों और उनके नतीजों की पूरी समझ थी. फिर भी उसने अपनी इच्छा से उस लड़के के साथ रिश्ता बनाया और लंबे समय तक उसके साथ रही.'

क्या है मामला?

यह बात साल 2019 की है, जब के डीएन नगर में रहने वाली 14 साल की एक लड़की अचानक अपने घर से चली जाती है. वह किसी को कुछ बताए बिना ही 19 साल के एक लड़के के साथ भाग जाती है. इसके बाद जब लड़की घर नहीं लौटती और घरवालों को उसकी कोई खबर नहीं मिली, तो उसके परेशान पिता ने डीएन नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत की.

लड़की थी प्रेग्नेंट

इस मामले में लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी 19 नवंबर 2019 से गायब थी. कुछ समय बाद पता चला कि उनकी बेटी आरोपी लड़के के साथ उसके गांव उत्तर प्रदेश में रह रही थी. वहीं रहते हुए लड़की प्रेग्नेंट हो गई. ऐसे में जब लड़की ने शादी के लिए बोला, तो लड़के ने मना कर दिया. इस बात से परेशान होकर लड़की ने अपने पिता से बात कर उन्हें सच्चाई बताई.

2020 से सजा काट रहा शख्स

जब लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई, तो उन्होंने लड़के के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी. यह केस रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ, क्योंकि लड़की नाबालिग थी. फिर 2020 में पुलिस ने लड़के को पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया गया. वह तब से सलाखों के पीछे था. उसने कई बार निचली अदालतों में जमानत की अर्जी दी, लेकिन हर बार कोर्ट ने लड़की की कम उम्र का हवाला देते हुए उसकी जमानत को मंज़ूरी नहीं दी.

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