Like के लिए कुछ भी... महिलाओं की चुपके VIDEO बनाई और इंस्टाग्राम पर की शेयर, पकड़ा गया 19 साल का युवक
Bengaluru Night Life: बेंगलुरु पुलिस ने महिलाओं के छिपकर वीडियो बनाकर शेयर करने के मामले में एक 19 साल युवक का गिरफ्तार किया है. उसने इंस्टाग्राम पर 'Bangalore Night Life' टैग के साथ बहुत से महिलाओं के वीडियो अपलोड किए हैं.

Bengaluru Night Life: सोशल मीडिया पर महिलाओं के छिपकर वीडियो बनाकर शेयर करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर चंद लाइक के लिए कुछ युवक ऐसी अश्लील हरकत कर रहे हैं. अब बेंगलुरु पुलिस ने एक 19 साल के युवक दिलावर हुसैन को गिरफ्तार किया है. वह महिलाओं के चुपके से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करता था.
आरोपी इंस्टाग्राम पर 'Dilbar Jaani‑67' नाम के हैंडल से 'Bangalore Night Life' टैग के साथ महिलाओं की बिना अनुमति के गुपचुप रिकॉर्ड की गई वीडियो अपलोड करता था. आरोपी बायराथी कोठानूर में रहता है और मूल रूप से मणिपुर का रहने वाला है.
क्या है मामला?
आरोपी दिलावर हुसैन एक फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करता था. पुलिस ने जब इंस्टाग्राम पर अश्लील कंटेंट देखा तो तुरंत suo motu शिकायत दर्ज की और उसे गिरफ्तार किया. दिलावर हुसैन पर voyeurism और अश्लील सामग्री अपलोड करने का आरोप है. उसने इंस्टाग्राम पर 'Bangalore Night Life' टैग के साथ बहुत से महिलाओं के वीडियो अपलोड किए हैं.
आरोपी ने कबूला गुनाह
पुलिस की पूछताछ में दिलावर हुसैन ने बताया कि उसने पिछले 3 महीने में 14 से ज्यादा ऐसे वीडियो बनाए और शेयर किए हैं. उसने यह सब कुछ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया. उसके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत केस दर्ज किया गया है.
पहले भी सामने आया था मामला
इससे पहले 10 जुलाई 2025 को पुलिस ने 26 वर्षीय गुरदीप को स्ट्रीट कोरमंगला आदि जगहों पर महिलाओं की प्राइवेट रूप से वीडियो रिकॉर्डिंग कर इंस्टाग्राम पर पर street scene नाम से अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उसके अकाउंट पर करीब 45 वीडियो, 10,000 से अधिक फॉलोअर, और कई पीड़ितों की कमेंट करने के बाद मामले का खुलासा हुआ था.
क्या है आईटी एक्ट की धारा 67?
आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 में यह प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, ईमेल आदि) के माध्यम से कोई अश्लील, कामोत्तेजक या ऐसी सामग्री प्रकाशित या तालमेल से प्रसारित करता है, तो यह अपराध माना जाएगा. इस प्रकार की पहली फॉरम कोर्ट में साबित होने पर आरोपी को अधिकतम तीन वर्षों तक का कारावास और 5 लाख रुपयों तक जुर्माना हो सकता है.