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पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

Ex-IAS Trainee Puja Khedkar: सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल को र्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. वकील ने बताया कि दिल्ली सरकार के जवाब पर उन्होंने एक और जवाब दाखिल किया है, लेकिन वह अभी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में नहीं आया है. इसके बाद ही कोर्ट ने यह फैसला सुनाया हैै. अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.

पूर्व IAS ट्रेनी पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?
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( Image Source:  @JaipurDialogues )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 16 April 2025 10:51 AM IST

Ex-IAS Trainee Puja Khedkar: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने 21 अप्रैल को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. खेडकर पर UPSC में धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांग कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन का लाभ उठाने का आरोप है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने की.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान खेडकर के वकील की दलीलों पर ध्यान दिया. वकील ने बताया कि दिल्ली सरकार के जवाब पर उन्होंने एक और जवाब दाखिल किया है, लेकिन वह अभी रजिस्ट्रार के रिकॉर्ड में नहीं आया है. इसके बाद बेंच ने 21 अप्रैल तक सुनवाई के लिए लिस्टेड किया गया और तब तक पूजा खेडकर की गिरफ्तारी से भी मना कर दिया. साथ ही रजिस्ट्री से कहा कि खेडकर के दाखिल जबाव की स्थिति की जांच करे.

आरोपों पर खेडकर का बयान

जानकारी के अनुसार, 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर से कहा था कि वह एक ही परीक्षा में सामान्य उम्मीदवार और दिव्यांग उम्मीदवार के तौर पर दो बार मौका नहीं ले सकतीं. दिल्ली सरकारी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि खेडकर से पूछताछ के लिए पुलिस को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है, जिससे यह पता चल सके कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने में कौन-कौन बिचौलिये शामिल थे. खेडकर ने जांच में सहयोग की बात की थी.

पहले भी दी थी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी को पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी. फिर दिल्ली सरकार और UPSC से इस मामले पर जवाब मांगा था. 12 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज दी थी. इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ एक मजबूत मामला बनता है और इस मामले में एक बड़ी साजिश की जांच जरूरी है. अगर उन्हें राहत दी गई, तो इससे जांच पर असर पड़ेगा.

क्या है आरोप?

पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने 2022 की UPSC परीक्षा के लिए फॉर्म भरते वक्त गलत जानकारी दी ताकि आरक्षण का फायदा ले सकें. हालांकि खेडकर ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है. इस मामले के सामने आने के बाद, UPSC ने पूजा खेडकर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप है कि उन्होंने परीक्षा में बार-बार गलत पहचान बताकर ज्यादा मौके लेने की कोशिश की. दिल्ली पुलिस ने भी पूजा खेडकर के खिलाफ FIR दर्ज की है और उन पर कई आपराधिक धाराओं में केस चल रहा है.

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