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सोना तस्करी की दोषी एक्ट्रेस रान्या राव पर 102 करोड़ का जुर्माना - पढ़ें इस केस के अब तक के बड़े खुलासे
कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव दुबई से सोना तस्करी करते पकड़ी गईं और अब उन पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका गया है. मार्च 2025 में बेंगलुरु एयरपोर्ट से उनकी कस्टमाइज्ड जैकेट से 14.2 किलो सोना बरामद हुआ था. जांच में पता चला कि वह पिछले साल में 30 से अधिक बार दुबई गई थीं और किलो के हिसाब से मेहनताना पाती थीं.
( Image Source:
X/@jsuryareddy )
कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में चमकदार चेहरे के तौर पर पहचानी जाने वाली रान्या राव अब सुर्खियों में पूरी तरह से अलग वजह से हैं. मार्च 2025 में बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें 14.2 किलो सोना दुबई से तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया. तब से लेकर अब तक यह मामला सिर्फ फिल्म जगत ही नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों, कारोबारी हलकों और राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है.
अब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने उन पर 102 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है. यह रकम जब्त सोने की कीमत और उससे बचाए गए कस्टम ड्यूटी दोनों को मिलाकर तय की गई है.
यहां पढ़िए, जांच एजेंसियों ने अब तक इस मामले में क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
- बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बड़ी बरामदगी : 3 मार्च 2025 को जैसे ही रान्या राव दुबई से फ्लाइट लेकर उतरीं, DRI की टीम पहले से अलर्ट थी. उनकी तलाशी के दौरान कस्टमाइज्ड जैकेट और बेल्ट से 14.2 किलो सोना निकाला गया. हाल के महीनों में यह सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है.
- दुबई के बार-बार दौरे : जांच में खुलासा हुआ कि रान्या राव पिछले एक साल में 30 से ज्यादा बार दुबई गई थीं. कई बार तो उन्होंने महज 15 दिन में चार यात्राएं कीं. अधिकारियों को शक है कि ज्यादातर यात्राओं में वह सोने की तस्करी ही करती थीं.
- किलो के हिसाब से तय होता था मेहनताना : रिपोर्ट्स के मुताबिक, रान्या को प्रति किलो सोना लाने पर 1 लाख रुपये दिए जाते थे. यानी औसतन वह एक ट्रिप में 12–13 लाख रुपये कमा रही थीं. माना जा रहा है कि पूरे साल में उन्होंने करोड़ों रुपये की कमाई कर ली थी.
- तस्करी का अनोखा तरीका : रान्या ने कई बार कस्टम-निर्मित जैकेट्स और वेस्ट बेल्ट्स का इस्तेमाल किया, जिनमें सोने की ईंटें आसानी से छुपाई जा सकती थीं. गिरफ्तारी के वक्त भी उन्होंने ऐसी ही जैकेट पहनी हुई थी.
- पहले से था खुफिया इनपुट : उनके बार-बार विदेश जाने और असामान्य पैटर्न ने पहले ही DRI को सतर्क कर दिया था. एक खास इनपुट पर कार्रवाई करते हुए ही एजेंसी ने उन्हें एयरपोर्ट पर रोककर तलाशी ली और पूरी साजिश बेनकाब हो गई.
- परिजनों का नाम लेकर बचने की कोशिश : गिरफ्तारी के वक्त रान्या ने अधिकारियों को कथित तौर पर बताया कि वह कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के डीजीपी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी हैं. लेकिन एजेंसियां पहले से सतर्क थीं, इसलिए पूरी जांच-पड़ताल की गई और सोना बरामद हो गया.
- साथियों का पूरा नेटवर्क : रान्या के साथ व्यवसायी तरुण कोंडाराजू और दो ज्वैलर्स – साहिल सखारिया जैन और भरत कुमार जैन को भी पकड़ा गया. ज्वैलर्स पर आरोप है कि वे सोने की बिक्री संभालते थे और पैसों को हवाला नेटवर्क के जरिए बाहर भेजते थे.
- एयरपोर्ट पर प्रभाव का शक : अधिकारियों को शक है कि पहले की यात्राओं में रान्या ने अपने परिवार की पुलिसिया पहचान और रसूख का फायदा उठाकर कई बार सिक्योरिटी चेक्स से बच निकलने की कोशिश की. जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या उन्हें कभी पुलिस एस्कॉर्ट्स की मदद मिली थी.
- 102 करोड़ का जुर्माना : DRI ने जो जुर्माना ठोका है, वह 102 करोड़ रुपये का है. इसमें जब्त सोने की बाजार कीमत और बचाए गए कस्टम ड्यूटी दोनों शामिल हैं. अधिकारियों ने साफ किया है कि यह पेनल्टी मुकदमे की जगह नहीं लेती; उनके खिलाफ कस्टम्स एक्ट और COFEPOSA के तहत अलग से केस चलेगा.
- परिवार की प्रतिक्रिया : इस मामले के बाद उनके सौतेले पिता और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव ने कहा, "मैं भी स्तब्ध और दुखी हूं. कानून अपना काम करेगा. मेरे करियर पर कोई दाग नहीं है." वहीं, रान्या और उनके साथी आरोपी इस वक्त बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद हैं.
- फिल्म इंडस्ट्री पर असर : रान्या राव का नाम इस तरह जुड़ना कन्नड़ फिल्म जगत के लिए बड़ा झटका है. वे अब तक दर्जनों फिल्मों में काम कर चुकी हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है. लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद कई प्रोडक्शन हाउस ने उनके प्रोजेक्ट्स रोक दिए हैं.
- सोना तस्करी की बड़ी कड़ियां : इस केस ने एक बार फिर साबित किया कि दुबई से भारत तक सोना तस्करी का धंधा कितनी संगठित और बड़े स्तर पर चल रहा है. खासकर जब हवाला नेटवर्क और ज्वैलर्स इसमें शामिल हों, तो मनी ट्रेल पकड़ना मुश्किल हो जाता है.
- कानूनी लड़ाई और आगे का रास्ता : कस्टम्स एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर रान्या को 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा, COFEPOSA (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act) के तहत भी कार्रवाई संभव है.





