खराब सेवा और देरी के लिए Lufthansa पर एक्शन! चेन्नई की कोर्ट ने लगाया 55 हजार रुपये का जुर्माना
Germany Lufthansa Airlines: चेन्नई की एक अदालत ने जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस को खराब सेवा के लिए दंडित किया है. कोर्ट ने यात्रा के दौरान बुजुर्ग संपत्ति को हुई परेशानी के लिए 55 जार का जु्र्माना लगाया है. फ्लाइट में चढ़ने के बाद पता चला कि उनकी सीटें भीग गई हैं और ऊपर के डिब्बे से पानी टपक रहा है.

Lufthansa Airlines: चेन्नई एक अदालत ने जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस (लुफ्थांसा फ्लाइट) पर 55 हजार का जु्र्माना लगाया है. हाल ही में फ्रैंकफर्ट जाने वाली 10 घंटे की लुफ्थांसा फ्लाइट में एक बुजुर्ग दंपत्ति को कई तरह परेशानी हुई थी. दरअसल यात्रा के दौरान दंपत्ति को काफी समय तक गीली सीटें और टपकता पानी सहना पड़ा. मामला कोर्ट तक पहुंच गया था उसके बाद यह फैसला सुनाया गया.
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, लुफ्थांसा फ्लाइट में की इस घटना के बाद चेन्नई की एक अदालत ने एयरलाइन को खराब सेवा के लिए दंडित किया है. कपल हो परेशानी के बाद भी फ्लाइट का सफर जारी रहा. जिसमें देरी और गलत तरीके से यात्रा प्रभावित हुई और उन्हें आर्थिक और भावनात्मक रूप से परेशान होना पड़ा.
लुफ्थांसा पर लगा जुर्माना
रिपोर्ट में बताया गया कि जोजू डोमिनिक ( 69) और उनकी पत्नी जैस्मीन (65) ने चेन्नई से वैंकूवर के लिए 3.5 लाख रुपये में फ्रैंकफर्ट के लिए राउंड-ट्रिप टिकट बुक किए थे. 12 जून, 2023 को चेन्नई-फ्रैंकफर्ट फ्लाइट क्लीनिंग के लिए 90 मिनट लेट हुई. जिससे उन्हें एयरोब्रिज में इंतजार करना पड़ा. फ्लाइट में चढ़ने के बाद पता चला कि उनकी सीटें भीग गई हैं और ऊपर के डिब्बे से पानी टपक रहा है.
क्रू ने दंपत्ति को दी धमकी
जोजू ने दावा किया कि उन्हें कोई मदद नहीं मिली और शिकायत करने पर केबिन क्रू ने उन्हें विमान से उतार देने की धमकी भी दी. उन्होंने कहा, "कर्मचारियों ने चेन्नई के मौसम को इस समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया और सुझाव दिया कि हम टपकते पानी से निपटने के लिए कंबल का इस्तेमाल करें." काफी देर तक असुविधा के बाद उन्हें दूसरी सीटें दी गईं. फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर देरी के कारण वे वैंकूवर जाने वाली उनकी एयर कनाडा की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई.
वापसी में भी हुई परेशानी
रिटर्निंग की यात्रा भी उनके लिए कम परेशानी वाली नहीं थी. उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही विमान में गैस निकलने की जानकारी दी गई और वह फ्रैंकफर्ट वापस लौट आया. 3 अक्टूबर, 2023 को फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर, दंपति को सर्विस सेंटर में भेजा गया, जहां जोजू ने आरोप लगाया कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया. एडवांस बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया. बाद में, उन्हें ठहरने के लिए लगभग 2 किमी पैदल चलना पड़ा क्योंकि उन्हें पहले से बुक की गई व्हीलचेयर सहायता भी नहीं दी गई थी.
जोजू ने बताया कि देरी की वजह से उन्हें खाने और दवाएं खत्म होने की समस्या झेलनी पड़ी. अपनी शिकायत में दंपत्ति ने टिकटों की कीमत के बराबर 3.5 लाख रुपये का मुआवजा मांगा. लेकिन कोर्ट ने एयरलाइन को 55,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया. वहीं जोजू फैसले से संतुष्ट नहीं हुए और राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की है, जिसमें अधिक मुआवजे की मांग की गई है.