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शत्रु संपत्ति में फंसी सैफ की रॉयल विरासत! करोड़ों की ज़मीनों पर अब भारत सरकार का कब्जा; जानें पाक कनेक्शन

सैफ अली खान की भोपाल, सीहोर और रायसेन स्थित करोड़ों की संपत्तियों को भारत सरकार ने 'शत्रु संपत्ति' घोषित किया है. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, नवाब हमीदुल्ला खान की बेटियों के पाकिस्तान नागरिक होने के चलते यह कार्रवाई हुई. अब इन संपत्तियों को सरकार जब्त कर सकती है। मामला कानूनी व राजनीतिक दोनों स्तर पर गर्मा गया है.

शत्रु संपत्ति में फंसी सैफ की रॉयल विरासत! करोड़ों की ज़मीनों पर अब भारत सरकार का कब्जा; जानें पाक कनेक्शन
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नवनीत कुमार
Edited By: नवनीत कुमार

Published on: 16 May 2025 9:52 AM

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की तीन संपत्तियां अब राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गई हैं, क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन 'शत्रु संपत्ति' कानून से जुड़ गया है. भोपाल, सीहोर और रायसेन की करोड़ों की जमीनें, जो लंबे समय से विवादों से दूर थीं, अब गृह मंत्रालय की नजर में है. इन संपत्तियों को लेकर केंद्रीय शत्रु संपत्ति अभिरक्षक (CEPI) ने स्पष्ट किया है कि नवाब हमीदुल्ला खान की बेटियां, जिनकी यह संपत्ति थी, पाकिस्तान की नागरिक रह चुकी हैं.

इस मामले में समाजसेवी अमिताभ अग्निहोत्री द्वारा दाखिल की गई शिकायत ने एक नई जांच की राह खोली है. अग्निहोत्री का कहना है कि नवाब परिवार 1949 के मर्जर एग्रीमेंट की मूल प्रति आज तक प्रस्तुत नहीं कर पाया है. यदि वे यह दस्तावेज़ नहीं दे पाते, तो सरकारी एजेंसियों को यह संपत्तियां जब्त करने का पूरा हक है. अब CEPI की टीम ने साइट सर्वे शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में बड़े प्रशासनिक फैसले लिए जा सकते हैं.

नवाब परिवार के पास भोपाल में थी 550 एकड़ भूमि

इस पूरी जांच में हाईकोर्ट में जमा माला श्रीवास्तव की रिपोर्ट भी अहम साबित हो रही है, जिसमें बताया गया है कि नवाब परिवार के पास भोपाल के आसपास 550 एकड़ भूमि थी, जो किसी की व्यक्तिगत नहीं बल्कि रियासत की संपत्ति मानी जाती है. यह पहलू इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत सरकार के पास अब उन सभी संपत्तियों को राजसात करने का अधिकार है जो दुश्मन राष्ट्रों के नागरिकों से जुड़ी हैं.

भारत में कितनी है शत्रु संपत्ति?

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि भारत में कुल 12,983 संपत्तियां ‘शत्रु संपत्ति’ के रूप में चिह्नित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मामले हैं. अब मध्यप्रदेश की ये संपत्तियां खासतौर पर इसलिए सुर्खियों में हैं क्योंकि इनमें एक बड़ा नाम जुड़ा है. सैफ अली खान, जो नवाबी विरासत और बॉलीवुड की चमक दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

2017 के बाद नहीं है दावा करने का अधिकार

कानून के अनुसार, भले ही मूल मालिक या उनके वारिस भारतीय नागरिक बन चुके हों, लेकिन 2017 में हुए संशोधन के बाद अब किसी भी उत्तराधिकारी को इन संपत्तियों पर दावा करने का अधिकार नहीं है. इससे स्पष्ट है कि सरकार शत्रु संपत्ति के मामलों में किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं बरतेगी, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई हाई-प्रोफाइल शख्सियत. इस घटनाक्रम से यह संकेत मिलता है कि भारत अब ऐसे मामलों को केवल कानूनी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से भी देख रहा है.

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