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Hansika Motwani ने घरेलू हिंसा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए कोर्ट का किया रुख

जज सारंग कोतवाल और जज एसएम मोदक की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और 3 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की. मुस्कान ने 2020 में हंसिका के भाई प्रशांत से शादी की थी, लेकिन तनावपूर्ण संबंधों के कारण वे 2022 में अलग हो गए.

Hansika Motwani ने घरेलू हिंसा के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने के लिए कोर्ट का किया रुख
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रूपाली राय
Edited By: रूपाली राय

Published on: 4 April 2025 5:45 PM

हंसिका मोटवानी और उनकी मां ज्योति मोटवानी ने टीवी एक्ट्रेस मुस्कान नैन्सी जेम्स द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की गई है.

हंसिका और उसकी मां ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के तहत उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया. जिसमें नैंसी ने अपने पति, ननद हंसिका और सास के खिलाफ घरेलू हिंसा चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी.

सास ननद की वजह से बिगड़ा रिश्ता

2025 की शुरुआत में एफआईआर में मुस्कान ने आरोप लगाया कि उसकी सास (मोना मोटवानी) और ननद (हंसिका मोटवानी) ने उसकी शादी में दखल दिया, जिससे उसके पति के साथ उसके रिश्ते में तनाव आ गया. सिर्फ इतना ही नहीं अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मुस्कान का दावा किया कि वह अपने पति द्वारा हिंसा के चलते बेल्स पाल्सी बिमारी से जूझ रही है. जिसकी वजह से उनके चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियों में अस्थायी कमजोरी या पैरालिसिस का कारण बनती है. उन्होंने तीनों पर महंगे गिफ्ट्स,पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़े धोखाधड़ी कार्यों में शामिल होने का आरोप लगाया.

शादी के लिए दिए थे उधार

जज सारंग कोतवाल और जज एसएम मोदक की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया और 3 जुलाई को सुनवाई निर्धारित की. मुस्कान ने 2020 में हंसिका के भाई प्रशांत से शादी की थी, लेकिन तनावपूर्ण संबंधों के कारण वे 2022 में अलग हो गए. हंसिका की याचिका में कथित तौर पर कहा गया है कि एफआईआर ‘बदला लेने की भावना से’ दर्ज की गई थी, क्योंकि उसने मुस्कान और प्रशांत को उनकी शादी के लिए उधार दिए गए 27 लाख रुपये वापस मांगे थे.

मिल गई थी अग्रिम जमानत

हंसिका का दावा है कि शादी के ऑर्गनाइजरों को पैसे दिए गए थे, लेकिन कपल ने अभी तक उनके पैसे वापस नहीं किए हैं. हंसिका का याचिका में दावा है कि मामला केवल इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि वह प्रशांत की बहन है. उनकी याचिका में कथित तौर पर यह भी कहा गया है. इस साल फरवरी में हंसिका और ज्योति को मुंबई सेशन कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी. अब वे कोर्ट से एफआईआर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्रशांत और मुस्कान के बीच चल रहे तलाक के मामले में उन पर दबाव बनाने के लिए आपराधिक आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है.

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