पति का था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, महिला ने पहले की हत्या फिर, आरी से काटकर किए कई टुकड़े

अमेरिका में रहने वाली एक महिला ने अपने पति का कत्ल करके उसे आरी से काटा और फिर शव के टुकड़े- टुकड़े करके थैली में भरकर कई ठिकानों पर फेंकने की कोशिश की थी. हालांकि पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है.;

( Image Source:  ANI )
Edited By :  सार्थक अरोड़ा
Updated On : 9 Dec 2025 12:21 PM IST

ऑस्ट्रेलिया से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल एक महिला ने पति द्वारा प्रताड़ित करने पर अपने पति को पावर आरी से मार लाडा. इसके बाद उसके शव के टुकड़े करके 30 प्लास्टिक की थैलियों में भरकर उसे साउथ वेस्ट सिडने के कई अलग-अलग इलाकों में फेंक डाला. अदालत में सुनवाई के दौरान 62 साल के इमाद" नूफ़ल की कथित हत्या के मामले में 53 वर्षीय निर्मीन नूफ़ल को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.

अदालत में सुनवाई के दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ. हालांक कोर्ट में उन्हें कई परिवारों का सपोर्ट मिल चुका था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने नोफल पर पिछले साल 3 मई को ग्रीनक्रे में अपने पारिवारिक घर में एक झगड़े के दौरान अपने पति को चाकुओं और एक बिजली की आरी से काटने का आरोप में हिरासत में लिया था. बताया गया कि महिला ने पति के बॉडी पार्ट्स को चाकू से काटने के बाद उसे सिडनी के कई इलाकों में कूड़ेदान में फेंक दिया था.

शव को काटने के लिए किया आरी का इस्तेमाल

पुलिस का कहना है कि आरोपी महिला ने शव को काटने के लिए बिजली से चलने वाली तेज आरी का इस्तेमाल किया था. इसके बाद उसके टुकड़े करके अलग जगहों पर कूड़े दान में फेंक किया था. वहीं इस घटना का खुलासा महिला के पति के लापता होने के बाद हुआ. जानकारी के अनुसार महिला पति द्वारा घरेलू हिंसा का शिकार थी. इजिप्ट में उसके पति ने दूसरी महिला से सगाई भी कर ली थी. पति अलग होना चाहता था. जिसके कारण दोनों के बीच काफी तनाव भी पैदा हुआ. वहीं अदालत में महिला के ओर से पेश हुए वकील ने दलील देते हुए कहा कि ऐसा कदम उसने रिश्ते में तनाव की वजह से लिया था.

वहीं पुलिस ने बताया कि इस जुर्म को अंजाम देने के बाद महिला आराम से घूमने के लिए चली गई. इतना ही नहीं उसने अपनी पुश्तैनी जमीन को 2 लाख डॉलर में बेचकर ऑस्ट्रेलिया लौट गई. हालांकि महिला ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया.

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