मुसीबत को तुमने न्योता दिया... इलाहाबाद HC ने रेप के आरोपी को दी बेल, पीड़िता से कहा- अपनी मर्जी से उसके साथ गई

Allahabad High Court: नोएड की एक बड़ी यूनिवर्सिटी की छात्रा ने एक व्यक्ति पर रेप का आरोप लगाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और आरोपी को जमानत दे दी. क्योंकि शख्स ने बताया कि वह खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी. रेप नहीं बल्कि सहमति से सेक्स हुआ है. मेडिकल जांच में हाइमन टूटा पाया गया, लेकिन डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात नहीं की है.;

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Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 28 Nov 2025 1:47 PM IST

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रेप मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत दे दी. एक कॉलेज स्टूडेंट ने एक शख्स पर आरोप लगाया था कि उसने उसके साथ नशे की हालात में रेप किया. हालांकि आरोपी ने कोर्ट को बताया कि जो हुआ लड़की की सहमति से हुआ. वह दोनों बार में मिले थे और लड़की उसके साथ जाने को तैयार हो गई थी.

जानकारी के अनुसार, कोर्ट में छात्रा ने याचिका दायर कर बार में मिले शख्स पर बलात्कार का आरोप लगाया था. आरोपी ने कहा रेप का आरोप गलत है क्योंकि दोनों की सहमति से सेक्स हुआ था. वह खुद उसके साथ गई थी. इसके बाद अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी और पीड़िता से कहा, जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो.

क्या है मामला?

नोएडा की छात्रा अपने तीन दोस्तों के साथ दिल्ली के हौज खास स्थित एक बारे में पार्टी के लिए गई थी. बार में वह अपने एक जानने वाले से मिली, वहां पर आरोपी भी मौजूद था. महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि शराब पीने के बाद आरोपी उसके आसपास घूमता रहा और साथ चलने को कहा. कई बार बोलने के बाद वह उसके साथ चली गई. फिर वह रास्ते में मुझे अजीब तरीके से छूने लगा और गुरुग्राम में एक फ्लैट पर ले जाकर मेरे साथ रेप किया.

क्या बोला आरोपी?

आरोपी ने कोर्ट को बताया कि महिला को हेल्प चाहिए थी और वह खुद उसके साथ गई थी. क्योंकि वह थकी हुई थी और आराम करना चाहती थी. आरोपी ने दावा किया कि रेप नहीं हुआ था बल्कि सहमति से सेक्स हुआ था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है कि अगर पीड़िता के आरोपों को सही भी मान लिया जाए तो इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया. उसके लिए वही जिम्मेदार है.

कोर्ट ने कहा, पीड़िता ने अपने बयान में यह कहा है. मेडिकल जांच में हाइमन टूटा पाया गया, लेकिन डॉक्टर ने यौन हिंसा की बात नहीं की है. दोनों पक्षों और सबूतों के आधार पर आरोपी को बेल दी जाती है. हम जमानत की अपील को स्वीकार करते हैं.

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