फहीम खान को झारखंड HC ने किया रिहा, शख्स पर बनी है फेमस फिल्म; जानें कौन है वासेपुर का ये गैंगस्टर
Wasseypur News: झारखंड HC ने 16 साल बाद दी गैंगस्टर फहीम खान को जमानत दी. इस आदेश के बाद फहीम खान की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति और लंबे समय से जेल में रहने जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है. उन्होंने खदान-माफिया, रंगदारी, अपहरण और हत्याओं से जुड़े कई मामलों में नाम कमाया.;
Wasseypur Gangster Fahim Khan: सगीर हसन सिद्धिकी मर्डर केस में आरोपी वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है. लंबे समय के बाद फहीम खुली हवा में सांस ले पाएंगे.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट के आदेश के बाद फहीम के परिजन और जानने वाले बहुत खुश नजर आ रहे हैं. बता दें कि वह पिछले 16 साल से सलाखों के पीछे सजा काट रहे थे. अभी उनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है.
कौन हैं फहीम खान?
फहीम खान झारखंड के धनबाद-वासेपुर इलाके के एक गैंगस्टर है, जिसका अपराधी जीवन 1980 के दशक में शुरू हुआ था. उनके पिता की हत्या और भाई-भतीजों के खिलाफ अपराधों ने उन्हें जल्दी ही अपराध की दुनिया में खड़ा कर दिया. उन्होंने खदान-माफिया, रंगदारी, अपहरण और हत्याओं से जुड़े कई मामलों में नाम कमाया.
खदान-क्षेत्र की यह हिंसक पृष्ठभूमि-वाली कहानी बॉलीवुड फिल्म 'Gangs of Wasseypur' की प्रेरणा भी बनी. वर्तमान में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है और वे जेल में बंद हैं. जेल में रहते हुए भी उसके परिवार और गिरोह नेटवर्क की गतिविधियां बंद नहीं हुईं, उसके बेटे और भतीजे समेत कुछ सदस्यों पर भी हमले और विवाद दर्ज हुए.
कोर्ट से मिली जमानत
फहीम खान पिछले 16 सालों से जमशेदपुर की घाघीडीह जेल में बंद था. झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि फहीम खान को छह सप्ताह के अंदर जेल से रिहा करना होगा.
इस आदेश के बाद फहीम खान की उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति और लंबे समय से जेल में रहने जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है. साथ ही यह फैसला इस बात को भी दर्शाता है कि अपराध का इतिहास और सजा पूरी करने की अवधि एक-एक करके कितनी बातें बदल सकती हैं.
कोर्ट से की थी ये मांग
फहीम खान ने 29 नवंबर 2024 को एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी रिहाई की मांग की थी. उन्होंने अपनी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का हवाला दिया था और कहा था कि वे करीब 20–22 साल से जेल में बंद हैं. अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक पुनरीक्षण बोर्ड बनाने का आदेश दिया था. इस सबको ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने फहीम खान को रिहा करने का निर्देश दिया है.