अवैध अतिक्रमण पर सरकार की कार्रवाई, 112 घरों पर हुआ बुलडोजर एक्शन; जानें वजह
झारखंड में प्रशासन द्वारा 112 घरों को बुलडोजर एक्शन के तहत ध्वस्त कर दिया गया था. दरअसल प्रशासन की ओर से उन्हें पहले से ही अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था. जिसके बाद दुमका में स्थित इन घरों पर एक्शन हुआ.;
झारखंड के दुमका में शुक्रवार को बुलडोजर एक्शन हुआ. प्रशासन की ओर से चिरेका के कॉलोनी 2 के अंडर आने वाली क्रॉस रोड नंबर 13,14, 15,16 16 और चित्तरंजन -रूपनारायणपुर रोड और बिजली सब स्टेशन के पीछे मगिला समिती स्कूल के पास ही गैरकानूनी तौर पर अनऑथोराइजड स्ट्रक्चर को जेसीबी ने तोड़ डाला.
जानकारी के अनुसार इन बिल्डिंग को जेसीबी ने पूरी तरह से डेमोलिश किया. हालांकी इससे पहले तक प्रशासन ने ये बुलडोजर कार्रवाई 150 दुकानों पर की थी.
पहले किया निरिक्षण फिर एक्शन
आपको बता दें जिन बिल्डिंग पर ये एक्शन किया गया है. उनका पहले निरिक्षण 7, 10, 11 और 14 सितंबर को किया गया था. इसके बाद उन अनऑथोराइजड बिल्डिंग में रहने वालों को उसे 7 दिनों में उसे खाली करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन ये नोटिस देने के बाद भी 9, 18 और 25 सितंबर को पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 1971 के तहत सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. जानकारी के अनुसार इसी एक्ट के तहत 21 अक्टूबर 2024 को नोटिस भी जारी किया गया. इस नोटिस में जिन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था उन्हें 30 अक्टूबर तक अनऑथोराइजड अतिक्रमण को हटाने का पर्याप्त समय दिया गया था.
नोटिस का नहीं दिया गया जवाब
दरअसल 19 नवबंर को इसे हटाने का आदेश तो दिया गया था. 3 दिसंबर को नोटिस मिला था. यानी अतिक्रमण हटाने के लिए काफी समय दिया गया था. लेकिन इसके बावजूद भी सामने से कोई पॉजिटीव जवाब नहीं मिला. जिसके कारण चिरेका प्रशासन ने शुक्रवार को 112 अनाधिकृत अवैध ढांचे को जेसीबी से ध्वस्त किया. सभी घरों पर अवैध अतिक्रमण पर बिल्डिंग कब्जा कर उसपर निर्माण करने का आरोप था.
150 दुकानों पर हुआ एक्शन
वहीं इससे पहले आदित्यपुर प्रशासन ने भी अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई की थी. इस दौरान शहर की 150 दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए तोड़फोड़ की गई थी. प्रशासन की इन्हें का हटाने का निर्देश दिया गया था. वहीं दोबारा अवैध तरह से अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी थी. साथ ही उनपर कार्रवाई का निर्देश दिया था.