कौन हैं IAS अमनीत पी. कुमार? पति वाई. पूरन को हरसंभव इंसाफ दिलाने की कर रहीं कोशिश

IAS Amneet P. Kumar: ADGP वाई. पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद पूरन की पत्नी अमनीत पी. कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और 10 अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. वह खुद हरियाणा कैडर की 2001 बैच की IAS अधिकारी हैं.;

( Image Source:  @Amanindian111 )

IAS Amneet P. Kumar: हाल ही में हरियाणा के ADGP वाई. पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने सुसाइड नोट में कई पुलिस अफसर का नाम लिया और जातिगत भेदभाव, मानसिक शोषण जैसे गंभीर आरोप गए. इसके बाद पूरन की पत्नी अमनीत पी. कुमार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के 10 से ज्यादा IAS-IPS अफसरों के खिलाफ केस दर्ज किया. अब इस मामले की जांच की जो रही है. यह एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है, जिसमें रोजाना नए-नए खुलासे हो रहे हैं. आगे हम मृतक वाई. पूरन की पत्नी कौन हैं उनके बारे में जानेंगे.

कौन हैं अमनीत पी. कुमार?

अमनीत पी. कुमार, हरियाणा कैडर की 2001 बैच की IAS अधिकारी हैं. वर्तमान में वह हरियाणा सरकार में वित्तीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं. उनका जन्म 27 अक्टूबर 1977 को पंजाब में हुआ था. उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में IIT मद्रास से स्वास्थ्य अर्थशास्त्र में पीएचडी कर रही हैं.

अमनीत कुमार ने अपने करियर की शुरुआत हरियाणा सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में सेवा करके की. उन्होंने स्वास्थ्य, वित्त, औद्योगिक विकास, महिला एवं बाल विकास जैसे विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

समाज में बड़ा योगदान

अमनीत कुमार की सबसे बड़ी पहल में से एक हरियाणा की 'प्लेस्कूल नीति' है, जो बच्चों के अधिकारों और जिम्मेदार प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देती है. इसके अलावा उन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की सफलता में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा वाई. पुराण कुमार की आत्महत्या के मामले में उचित जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. वहीं रविवार को दलित संगठनों ने चंडीगढ़ में महापंचायत आयोजित की है. शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली बार इस मामले पर रिएक्शन दिया था. उन्होंने इसे 'बहुत दुखद हादसा' बताते हुए कहा कि सरकार इसकी गहन जांच कराएगी और दोषियों को सजा दिलाएगी, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों न हों.

कुमार के परिवार की मांग के बाद, एफआईआर में अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST Act) एक्ट में धारा 3(2)(वी) को जोड़ दिया है. परिवार का कहना था कि एफआईआर में SC/ST एक्ट तो लगाया गया है, लेकिन उसके सख्त सेक्शन नहीं लगाए गए हैं.

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