'बॉर्डर पर क्यों नहीं है कोई चेकपॉइंट', GRAP-4 पर सख्ती में चूक, दिल्ली पुलिस को SC ने लगाई फटकार
Supreme Court Delhi Air Pollution: कोर्ट ने कहा कि वे 18 नवंबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे स्टेज के लागू होने के समय सभी चौकियों पर पुलिसकर्मियों की बजाय केवल 23 चौकियों पर पुलिसकर्मियों को तैनात करने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.;
Supreme Court Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे स्टेज को लेकर सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने शहर की सीमाओं पर कोई जांच चौकी नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि प्रदूषण संबंधी उपायों का ठीक से पालन नहीं किया गया.
जस्टिस ए एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने पर विचार करेंगे, क्योंकि उन्होंने 18 नवंबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (CAQM) के चौथे स्टेज के लागू होने के समय सभी चौकियों पर पुलिसकर्मियों की बजाय केवल 23 चौकियों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया था.
बॉर्डर सख्ती को लेकर उठाए सवाल
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि शहर की सीमाओं पर कोई चेकपोस्ट नहीं है और राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है.पीठ ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि सीमा चौकियों पर कोई भी पुलिस या सरकारी कर्मी मौजूद नहीं है तथा वहां केवल दिल्ली नगर निगम के टोल संग्रह कर्मचारी ही तैनात हैं.
कोर्ट ने कहा, 'पुलिस को जीआरएपी के स्टेज IV के तहत कार्रवाई करने का निर्देश क्यों नहीं दिया गया? हम सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे.'
दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील शादान फरासत ने जवाब दिया कि सीएक्यूएम ने निर्देश जारी किए हैं तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि 18 नवंबर को राज्य और केंद्र सरकार ने पुलिस को क्या लिखित निर्देश दिए थे? फरासत ने कहा कि 23 चौकियों पर पुलिस कर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, जहां से ट्रक शहर में प्रवेश कर सकते हैं.
कोर्ट ने कहा, 'यह लापरवाही है. आप अपने कार्यालय में बैठकर यह निर्णय लेते हैं कि हम केवल इन 23 स्थानों पर ही पुलिसकर्मी तैनात करेंगे? हम सीएक्यूएम को दिल्ली पुलिस आयुक्त के खिलाफ मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे.'
GRAP IV में ढील नहीं
कोर्ट ने दिल्ली में GRAP IV उपायों में ढील देने से मना किया है और CAQM को छात्रों के लिए मानदंडों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया. छात्रों को लेकर कहा गया कि यह देखते हुए कि कई छात्र मध्याह्न भोजन, ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं और एयर प्यूरीफायर का उपयोग नहीं कर सकते हैं. इसलिए उन्हें लेकर सोचना जरूरी है.
बता दें कि न्यायालय ने GRAP IV उपायों के क्रियान्वयन की जांच के लिए न्यायालय के 13 सदस्यों को आयुक्त नियुक्त किया है. आयुक्तों ने सोमवार यानी कि 25 नवंबर 2024 को कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी.