दिल्ली में कब तक लागू रहेगा GRAP-IV? सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला; सरकार को फिर लगाई फटकार
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई. साथ ही कुछ चीजों में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है. कोर्ट का कहना है कि वह दिल्ली सरकार के जवाबों से संतुष्ट नहीं है.;
नई दिल्लीः राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार कई प्रयास कर रही है. सरकार ने इसपर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रैप IV लागू किया है. जो अगले 72 घंटों तक लागू रहेगा. वहीं शुक्रवार को इस प्रदूषण के मामले में सुनवाई हुई, जिसपर कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए जवाबों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है.
वहीं अदालत ने प्रदूशण मामले में दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वकील को फटकार लगाई. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होने वाली है.
पुलिस को दिए निर्देश
वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाया. साथ ही दिल्ली में एंट्री पर सभी 113 प्वाइंट पर जल्द से जल्द चेकपोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए. कोर्ट का कहना है कि भले ही ग्रैप-4 लागू किया गया हो लेकिन लापरवाही बरती जा रही है. इसलए चेकपोस्ट पर मौजूद स्टॉफ को आदेश दिए जाए कि Grap- IV के नियम का पालन किया जाए. उसी के अनुसार दिल्ली में एंट्री मिले.
दरअसल ग्रैप-4 के तहत जरुरी सामान के अलावा अन्य ट्रकों और कमर्शियल वाहनों को राजधानी में एंटर करने पर रोक लगाई गई है. लेकिन इस प्रतिबंध के आदेश पर सवाल उठाए गए हैं. वहीं दिल्ली सरकार से अदालतच ने सवाल किया और कहा कि बताएं कि आप कैसे ट्रक को प्रवेश करने से रोक रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें एक एक्सपर्ट की टीम एनसीआर में ट्रकों के प्रवेश की निगरानी करे और फिर हम कोई फैसला करेंगे.
GRAP- 4 पर क्या SC ने क्या कहा?
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर तक दिल्ली की 113 एंट्री की सीसीटीवी फुटेज सौंपने का निर्देश दिया गया है. अदालत का कहना है कि बाकी एंट्री पर कोई ट्रकों को रोकने वाला नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को लेकर 13 युवा वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है. वहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार अगले 4 दिनों तक ग्रेप 4 चलता रहने वाला है. सोमवार को होने वाली सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा.