AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, 24 फरवरी को अगली सुनवाई
Amanatullah Khan: कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिय कि वह सुनिश्चित करे कि अमानतुल्ला खान से पूछताछ CCTV की निगरानी में हो. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.;
Amanatullah Khan: दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) विधायक अमानतुल्ला खान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत दे दी. दिल्ली पुलिस ने उन पर हत्या के एक आरोपी को पुलिस से भागने में मदद करने का आरोप लगाया था.
कोर्ट ने उन्हें जांच में मदद करने का आदेश देते हुए कहा कि जब भी जांच अधिकारी (IO) उसे बुलाए तो वह जांच में शामिल हो. इसके साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि उससे पूछताछ CCTV निगरानी में हो. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होनी है.
मांगी थी अग्रिम जमानत
अमानतुल्ला खान ने बुधवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक नई दर्ज FIR में अग्रिम जमानत की मांग की. उन्होंने जांच में शामिल होने से पहले सुरक्षा का अनुरोध किया था. उनका दावा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं.
अमानतुल्लाह खान ने कहा, 'दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं. जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी, वह जमानत पर है. पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मामले में फंसा रही है.'
अमानतुल्ला खान पर आरोप
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में ओखला से आप विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने कहा कि अमानतुल्ला खान के नेतृत्व वाली भीड़ ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी घोषित अपराधी शाबाज खान को हिरासत से भागने में मदद की.
यह घटना 10 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे हुई, जब क्राइम ब्रांच की टीम हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी शावेज खान को गिरफ्तार करने के लिए जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन पहुंची थी.