वोटर ID है तो ठीक, नहीं है तो भी टेंशन नहीं, इन डाक्यूमेंट्स में से कोई भी है तो आप कर सकते हैं वोट, देखें पूरी लिस्ट
Bihar Assembly Elections 2025: अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं. चुनाव आयोग (EC) ने ऐसे 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों की सूची जारी की है, जिनकी मदद से आप बिना वोटर ID के भी मतदान कर सकते हैं. बशर्ते कि आपका नाम मतदाता सूची में हो. मतदाता इस बात का ध्यान रखें कि वो बूथ पर वैकल्पिक पहचान पत्र लेकर ही जाएं.;
Bihar Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोट डालने को लेकर इस बार मतदाताओं में उत्साह चरम पर है, लेकिन कई लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, तो क्या वे वोट डाल पाएंगे? चुनाव आयोग ने इस बात को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया है. चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि अगर आपका मतदाता सूची में नाम है तो आप वैकल्पिक पहचान पत्र के आधार पर मतदान कर सकते हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान अब उन मतदाताओं के लिए भी मतदान करना आसान होगा जिनके पास वोटर आईडी (EPIC) कार्ड नहीं हैं, उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने घोषणा की है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर नागरिक 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकते हैं.
चुनाव आयोग का नियम क्या है?
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार वोट डालने के लिए मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है. अगर आपका नाम सूची में दर्ज है, तो आप वोटर ID के अलावा अन्य वैध दस्तावेजों से भी मतदान कर सकते हैं.
वोटर लिस्ट में नाम जरूरी
चुनाव आयोग का यह निर्णय मतदाताओं की सुविधा के लिए लिया गया है. ताकि कोई भी पात्र नागरिक केवल पहचान पत्र की कमी के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे. अब मतदाता बिना किसी बाधा के इन दस्तावेजों के माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकेंगे.
वैकल्पिक पहचान पत्र की सूची
अगर किसी मतदाता के पास मतदान के समय EPIC कार्ड नहीं है, तो वह 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकते हैं.
1. आधार कार्ड 2. मनरेगा जॉब कार्ड 3. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक 4. स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड 5. ड्राइविंग लाइसेंस 6. पैन कार्ड 7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड 8. भारतीय पासपोर्ट 9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज 10. केंद्रीय/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र 11. सांसद (MP), विधायक (MLA) या विधान परिषद सदस्य (MLC) को जारी आधिकारिक पहचान पत्र 12. समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड.
इससे पहले आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया था कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को EPIC कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएं.
ध्यान देने योग्य बातें
वोटर दस्तावेज की मूल प्रति अपने पास जरूर रखें. अगर नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा. चुनाव आयोग के अधिकारी पहचान सत्यापित करने के बाद ही मतदान की अनुमति देंगे.
लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी जरूरी
चुनाव आयोग का मकसद है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे, इसलिए, अगर वोटर ID नहीं भी बनी है तो भी आप लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभा सकते हैं. बस इन दस्तावेजों में से एक अपने साथ रखें.