दूसरी शादी करने वालों की खैर नहीं! असम कैबिनेट ने 'Polygamy' बिल को दी मंजूरी, दोषी को 7 साल की सजा और...

Assam Cabinet: रविवार को असम कैबिनेट ने बहुविवाह (Polygamy) पर पूरी तरह रोक लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी पहली पत्नी जिंदा है और वह कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है. दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.;

( Image Source:  ani )

Assam Cabinet: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने रविवार (9 नवंबर) को राज्य की महिलाओं के हितों के लिए बड़ा एलान किया है. असम कैबिनेट ने बहुविवाह (Polygamy) पर पूरी तरह रोक लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है. इसके बाद राजनीतिक बवाल भी देखने को मिल रहा है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बिल का नाम ‘असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगैमी बिल, 2025’ होगा और इसे 25 नवंबर को विधानसभा में पेश किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल की सजा हो सकती है. हालांकि छठी अनुसूची वाले इलाकों में कुछ नियम लागू हो सकते हैं.

सीएम ने दी जानकारी

मुख्यमंत्री सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को नए प्रस्ताव के बारे में बताया. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बहुविवाह की शिकार महिलाओं के लिए एक विशेष फंड भी बनाएगी, जिससे उन्हें आगे के जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े. उन्होंने कहा कि दोषी पुरुष को कठोर सजा के साथ-साथ पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देना भी सुनिश्चित किया जाएगा.

क्या होंगे नियम?

सीएम सरमा ने बताया कि नए बिल के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक उसकी पहली पत्नी जिंदा है और वह कानूनी रूप से अलग नहीं हुआ है, या उसकी पहली शादी को कोर्ट ने रद्द ने किया हो. उन्होंने कहा कि बहुविवाह से महिलाओं को गंभीर मानसिक और आर्थिक नुकसान होता है और समाज को इस बुराई से बचाने के लिए यह कानून जरूरी है.

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए. कैबिनेट ने उत्तर गुवाहाटी के रंगमहल में अत्याधुनिक न्यायिक टाउनशिप के पहले चरण के निर्माण को मंजूरी दी, जिसकी लागत लगभग 478 करोड़ रुपये होगी. इस प्रोजेक्ट में हाई कोर्ट बिल्डिंग, बार बिल्डिंग और ऑफिस कॉम्प्लेक्स शामिल होंगे, जिनमें सभी इमारतें आपस में ब्रिज से जुड़ी होंगी.

इसके अलावा राज्य सरकार ने ‘असम स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2025–30’ को भी मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य अगले पांच साल में असम को एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का बड़ा केंद्र बनाना है. इस नीति पर पांच साल में कुल 397 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

Similar News