'उसके बहुत बड़े...', शादी के साल भर बाद पत्नी ने मांगी 5 करोड़ की एलुमनी तो SC ने महिला की लगा दी क्लास

सुप्रीम कोर्ट ने एक शादी को केवल एक साल और दो महीने ही हुए होने के बाद पत्नी द्वारा 5 करोड़ रुपए एलिमनी की मांग पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की बेंच ने पत्नी को चेताया कि अगर वह इस मांग पर अड़ी रही तो उसे "कड़ी सजा" का सामना करना पड़ सकता है. पति ने 35 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पत्नी अधिक राशि की मांग करती रही, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र लौटकर समाधान खोजने का निर्देश दिया.;

( Image Source:  Sora_ AI )
By :  सागर द्विवेदी
Updated On : 22 Sept 2025 9:22 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महिला द्वारा केवल एक साल और दो महीने चली शादी के लिए 5 करोड़ रुपये भरण पोषण (Alimony) की मांग पर कड़ा ऐतराज जताया. न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने महिला को चेताया कि यदि वह 5 करोड़ रुपये की मांग पर अड़ी रहती है तो उसके खिलाफ 'कड़ा आदेश' जारी किया जा सकता है.

पति, जो अमेज़न में इंजीनियर हैं, उसने पहले 35 लाख रुपये की सुलह की पेशकश की थी, लेकिन पत्नी ने कथित तौर पर 5 करोड़ रुपये की मांग की. महिला की ओर से पेश वकील ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि सुलह केंद्र में मांग को पहले ही कम किया गया है.

न्यायालय ने मांग को बताया 'अनुचित'

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने पति के वकील से कहा, 'आप उसे वापस बुलाकर गलती कर देंगे. आप उसे रोक नहीं पाएंगे. उसके सपने बहुत बड़े हैं." कोर्ट ने 5 करोड़ रुपये की मांग को असंगत बताया और कहा कि इस तरह की स्थिति में अदालत अप्रिय आदेश जारी कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने दी मध्यस्थता का निर्देश

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि पीठ ने तलाक मामले में जोड़े को सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता केंद्र में लौटने और आगे की सुलह वार्ता करने का निर्देश दिया. अदालत ने पत्नी को चेताया कि वह 5 करोड़ रुपये की मांग जारी रखकर मामले को लंबित नहीं कर सकती. 'हमें बताया गया कि पत्नी ने तलाक के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की है. दोनों के बीच वैवाहिक जीवन केवल एक साल का है.'

मध्यस्थता केंद्र में अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को 5 अक्टूबर को मध्यस्थता केंद्र में पेश होने का निर्देश दिया. मध्यस्थता रिपोर्ट मिलने के बाद मामला फिर से सुना जाएगा. न्यायालय ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि पत्नी यथार्थवादी मांग रखे और इस विवाद का अंत करे.'

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