क्या है Rule 267, क्यों भड़का विपक्ष जब C. P. Radhakrishnan ने परंपरा तोड़ी?

Rule 267 का दायरा और उपयोग सदन की कार्यवाही, लोकतांत्रिक चर्चा और पारदर्शिता से जुड़ा है. अगर इसके जरीए नोटिस देने वाले सांसदों और मुद्दों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, तो सदन के निर्णयों तथा अस्वीकृत प्रस्तावों को लेकर विपक्ष को गोपनीयता व अनियमितता का आरोप लगाने का मौका मिल जाता है.;

( Image Source:  @VPIndia )
By :  धीरेंद्र कुमार मिश्रा
Updated On : 3 Dec 2025 11:06 AM IST

राज्यसभा के सभापति C. P. Radhakrishnan द्वारा Rule 267 के तहत दिए गए नोटिसों को पारंपरिक तरीके से नाम व विषय बताए बिना खारिज कर देने पर विपक्ष ने तीखी नाराजगी जताई है. विपक्ष का कहना है कि इससे सदन की पारदर्शिता व लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ी परंपरा को दरकिनार किया गया. इस घटना ने संसद में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जहां नियम-व्यवस्था और सदन की मर्यादा दोनों पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

क्या है Rule 267?

संसदीय नियम 267 ऐसा प्रावधान है जिसके तहत किसी सदस्य की ओर से दिए गए नोटिस को उस दिन की तय कार्यसूची (business of the day) से स्थगित कर, एक विशेष मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा जात है. यह व्यवस्था उस समय काम आती है जब किसी जरूरी और विशेष विषय जैसे चुनावी समस्याएं, आपात-स्थिति, नागरिकों के हित या संवेदनशील राष्ट्रीय सवाल पर तुरंत चर्चा की मांग हो.

अगर सभापति सहमति दे देते हैं, तो सदन के बाकी प्रस्ताव (business) को निलंबित करके उस विशेष मुद्दे पर चर्चा होती है. यह Rule काफी संवेदनशील माना जाता है, इसलिए इसे “rare of the rarest” यानी बहुत चुनिंदा, गंभीर मामलों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है.

Rule 267 का दायरा और उपयोग सदन की कार्यवाही, लोकतांत्रिक चर्चा और पारदर्शिता से जुड़ा है। अगर इसके जरीए नोटिस देने वाले सांसदों और मुद्दों को सार्वजनिक नहीं किया जाता, तो सदन के निर्णयों तथा अस्वीकृत प्रस्तावों में गोपनीयता/अनियमितता का आरोप लगना संभव हो जाता है.

सीपी राधाकृष्णन ने परंपरा क्यों तोड़ी?

2 दिसंबर 2025 को जब Rule 267 के तहत विपक्ष द्वारा 21 नोटिस दिए गए थे, तो सभापति राधाकृष्णन ने नोटिसों को खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने पुराने अभ्यास (परंपरा) के विपरीत नोटिस देने वाले सांसदों के नाम और उन नोटिसों में उठाए गए विषयों को सदन में पढ़कर सार्वजनिक नहीं किया. केवल यह कहा गया कि 5 विभिन्न विषयों पर 21 नोटिस मिले थे, लेकिन वे स्वीकार नहीं किए गए. इस तरीके से पारंपरिक औपचारिकता —सांसदों और आम जनता के सामने पूर्ण पारदर्शिता को सभापति ने दरकिनार किया.

राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिर्फ इतना कहा कि Rule 267 के तहत पांच अलग-अलग विषयों पर चर्चा के लिए 21 नोटिस मिले हैं. उन्होंने उन्हें यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये नोटिस उनके पहले के जगदीप धनखड़ के दो फैसलों में बताई गई जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं.

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेयरमैन द्वारा इस नियम से हटने का विरोध किया. खड़गे ने कहा, “रूल 267 के तहत जमा किए गए नोटिस के मकसद, सब्जेक्ट और मेंबर्स के नाम पढ़े जाने चाहिए. यह परंपरा रही है. आपने सब्जेक्ट और नाम नहीं पढ़े. यह सही नहीं है.

क्यों भड़का विपक्ष?

सभापति के इस फैसले पर Congress समेत अन्य दलों ने गंभीर आपत्ति जताई है. उनका कहना था कि सदन की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कौन-कौन सांसद नोटिस दे रहे हैं. सदस्यों ने किस विषय पर नोटिस दिया था यह सार्वजनिक होना चाहिए. विरोधियों ने इसे परंपरा तोड़ना और सदन की मर्यादा की अवहेलना करार दिया है.

विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा करके Chair द्वारा विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, और Rule 267 को मौकापरस्त (opportunistic) ढंग से इस्तेमाल किए जाने की स्थिति बन गई है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर नोटिस स्वीकार नहीं करते हैं, तो कम-से-कम नाम व विषय सार्वजनिक करना चाहिए — अन्यथा इस नियम का अर्थ ही खत्म हो जाता है.

इस विवाद पर विपक्ष ने सरकार व Chair से मांग की है कि संवेदनशील मुद्दों जैसे चुनाव सुधार, मतदाता सूची (SIR) आदि — पर चर्चा के लिए Rule 267 के अनुरूप पारदर्शी व निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाए. यह विवाद इस बात को सामने लाता है कि सदन में परंपरा (tradition) और नियम (rulebook) दोनों का कितना महत्व है  और Chairperson की भूमिका कितनी संवेदनशील होती है.

यह घटना यह सवाल उठाती है कि क्या Rule 267 को विपक्ष व्यवधान पैदा करने वाले हथियार (disruptive tool)” की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.

परंपरा क्या है?

आम तौर पर चेयरपर्सन मेंबर्स के नाम सब्जेक्ट को जिन सब्जेक्ट पर उन्होंने रूल 267 के तहत चर्चा की मांग की है, उन्हें मना करने से पहले पढ़ते हैं. हालांकि, मानसून सेशन के दौरान, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने रूल 267 के तहत लाए गए नोटिस के नाम और सब्जेक्ट को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया. विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया था.

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