TDS को लेकर 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम: FD ब्याज, MF के लिए कर कटौती सीमा में प्रमुख बदलाव
TDS New Rules: देश में 1 अप्रैल से टीडीएस के नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा. अब नए नियमों के तहत कटौती की जाएगी. केंद्र सरकार की ओर से इस साल के बजट में इसकी जानकारी दी गई थी. इससे पहले से टैक्सपेयर्स, निवेशकों, सीनियर सिटीजन समेत अन्य लोगों को फायदा होने वाला है.;
TDS New Rules: देश में 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो जाएगी. भारत सरकार हर साल नए नियमों को लागू करती है, जिसमें लेनदेन और बैंकिंग से जुड़े काम भी शामिल होते हैं. इन बदलाव का असर आम जनता की जेब पर भी देखने को मिलता है. अब अगले महीने से स्रोत पर कर कटौती (TDS) नियम भी बदल जाएंगे. जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उस पर उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025 के बजट घोषणा के दौरान नए टीडीएस नियमों बदलाव करने का एलान किया था. इन बदलाव का उद्देश्य टैक्सपेयर्स, निवेशकों, सीनियर सिटीजन और कमीशन कमाने वालों को आर्थिक राहत देना है. इससे लोगों पर व्यक्तियों टैक्स बोझ कम करना और उनकी डिस्पोजेबल आय को बढ़ाना है. टीडीएस का नया नियमों 1 अप्रैल से लागू होगा.
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)
अगले महीने की एक तारीख से टीडीएस नियम बदल जाएंगे. इसका फायदा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD कराने वालों को होने वाला है. नए नियम के मुताबिक, आय के अलग-अलग स्रोतों पर 1 लाख रुपये तक की ब्याज आय पर TDS से छूट मिलेगी. हालांकि वित्तीय वर्ष में ब्याज आय 1 लाख रुपये से ज्यादा होने पर TDS काटा जाएगा. इसके अलावा सरकार ने ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है.
ऑनलाइन गेमिंग पर TDS
सरकार ने नए टीडीएस नियम में ऑनलाइन गेमिंग पर टीडीएस नियमों में भी बदलाव किया है. अगर किसी व्यक्ति ने 10 हजार से ज्यादा प्राइस मनी जीती है तो ही ही उसे टीडीएस भरना होगा. यानी अगर 8-9 हजार रुपये जीतता है तो भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा.
कमीशन कमाने वालों मिली राहत
नए नियम के तहत बीमा एजेंट और ब्रोकर्स को भी सौगात दी गई है. अब एजेंटों के लिए सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई है.
म्यूचुअल फंड
म्यूचुअल फंड और इक्विटी में निवेशकों को इनकम पर टीडीएस सीमा को 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये कर दिया गया है. अब निवेशक अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा बचा पाएंगे.
विदेश पैसा भेजने पर टीडीएस में राहत
टीडीएस के नए नियम में 7 लाख जगह 10 लाख रुपये विदेश ट्रांजेक्शन पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा. इससे ज्यादा भेजने पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा.