अब दुबई जाना आसान नहीं! नए Visa नियम भारतीयों पर कैसे डाल रहे असर?

दुबई सरकार के नए वीजा नियम से वहां जाने वाले भारतीयों को यात्रियों के साथ एजेंट को भी नुकसान हो रहा है. वीजा रिजेक्शन की संख्या अचानक ज्यादा हो गई है. नए रूल्स के कारण वीजा मिलना मुश्किल हो गया है. इससे लोगों का फीस के साथ फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग का पैसा भी डूब रहा है.;

( Image Source:  canva )
Edited By :  निशा श्रीवास्तव
Updated On : 9 Dec 2024 2:50 PM IST

Dubai Visa New Rules: भारत से हर साल लाखों में संख्या में लोग दुबई घूमने के लिए जाते हैं. बहुत से नागरिक तो नौकरी की तलाश में वहां जाते हैं और काम करने लगते हैं. भारतीयों के लिए दुबई पहली पसंद बन गया है, लेकिन अब दुबई जाना इतना आसान नहीं होगा. दुबई की सरकार ने वीजा नियमों में बदलाव किया जा है, जिसका असर भारतीय यात्रियों पर भी पड़ने वाला है.

जानकारी के अनुसार दुबई सरकार के नए वीजा नियम से वहां जाने वाले भारतीयों को यात्रियों के साथ एजेंट को भी नुकसान हो रहा है. वीजा रिजेक्शन की संख्या अचानक ज्यादा हो गई है. नए रूल्स के कारण वीजा मिलना मुश्किल हो गया है. इससे लोगों का फीस के साथ फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग का पैसा भी डूब रहा है.

क्या है दुबई का नया वीजा नियम?

दुबई में अब यात्रियों के लिए होटल बुकिंग डॉक्टूमेंट्स और वापसी के लिए टिकट जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है. यानी टूरिस्ट को वापसी की फ्लाइट टिकट दिखानी पड़ेगी, जिससे साबित हो जाए कि यात्रा के दौरान वह दुबई छोड़ देंगे. पहले डॉक्यूमेंट मांगने पर ही दिखाने होते थे. इसके अलावा यात्री को अपनी यात्रा के दौरान अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रमाण दिखाना होता है. उदाहरण- बैंक स्टेटमेंट या स्पॉन्सरशिप लेटर.

नए नियम का भारतीय यात्रियों पर प्रभाव

दुबई के नए वीजा नियमों का असर भारतीय यात्रियों पर भी देखने को मिल रहा है. खासकर नियम उन भारतीय पर्यटकों के लिए बाधा बन रहे हैं जो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान शहर की यात्रा करना चाहते हैं. सरकार ने पिछले महीने पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों के लिए सख्त नियमों के बारे में बताया था, जिसके तहत यात्रियों को होटल बुकिंग दस्तावेज और उनकी वापसी टिकट की एक कॉपी जमा करना अनिवार्य कर दिया गया था.

कई वीजा परमिट ऑफर करता है दुबई

दुबई के लिए सिंगल-एंट्री टूरिस्ट वीजा 30 या 60 दिनों के लिए वैलिड है. मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा 30 या 60 दिनों के लिए वैध है. 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा. ट्रांजिट वीजा 48 से 96 घंटों के लिए वैध है. वहीं राष्ट्रीयता या पात्रता स्टैंडर्ड के आधार पर वीजा-ऑन-अराइवल ऑप्शन मिलते हैं.

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