अहमदाबाद डबल मर्डर केस: कांग्रेस सांसद के भतीजे ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पत्नी की हत्या, फिर खुद को मारी गोली; शादी को हुए थे दो महीने
गुजरात के अहमदाबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे यशकुमारसिंह गोहिल ने अपनी पत्नी राजेश्वरी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। यह घटना 21 जनवरी की रात वस्त्रापुर स्थित एनआरआई टावर के फ्लैट में हुई. पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे हादसा माना था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट से साफ हुआ कि गोलीबारी जानबूझकर की गई. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है.;
एक बहुत ही दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुई. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्तिसिंह गोहिल के भतीजे यशकुमारसिंह गोहिल (या कुछ रिपोर्टों में यशराजसिंह गोहिल) ने अपनी पत्नी राजेश्वरी की गोली मारकर हत्या कर दी, और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. पुलिस ने अब इस मामले की जांच पूरी तरह से बदल दी है और इसे अब आकस्मिक मौत नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या मान रही है.
यह पूरी घटना 21 जनवरी की रात को अहमदाबाद के वस्त्रापुर इलाके में जजेस बंगलो रोड पर स्थित एनआरआई टावर के एक फ्लैट में हुई. यशकुमारसिंह और राजेश्वरी की शादी को सिर्फ दो महीने ही हुए थे. दोनों की लाशें घर में मिलीं. शुरू में पुलिस ने इसे हादसा मानकर मामला दर्ज किया था, लेकिन अब जांच में बड़ा बदलाव आ गया है.
पुलिस ने क्या जांच की और क्या पाया?
पुलिस ने पहले इसे आकस्मिक मौत का केस माना था, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों से साफ हो गया कि यह हादसा नहीं था. घटनास्थल पर मिली लाइसेंसी रिवॉल्वर से दो गोलियां चली थी. पहली गोली राजेश्वरी के सिर में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई. दूसरी गोली यशकुमारसिंह ने खुद पर चलाई. पुलिस के अनुसार, रिवॉल्वर में ट्रिगर को जानबूझकर दबाए बिना गोली नहीं चल सकती इसलिए यह साफ है कि गोलीबारी गलती से नहीं, बल्कि इरादतन की गई थी. डीसीपी (जोन-1) हर्षद पटेल ने कहा कि रिवॉल्वर से गलती से गोली चलने की संभावना 'बहुत ही कम' है. इस वजह से पुलिस ने अब यशकुमारसिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है.
कानूनी धाराएं क्या लगाई गई हैं?
वस्त्रापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) जो हत्या से संबंधित है. शस्त्र अधिनियम की धारा 30 हथियार से जुड़े अपराध के लिए. एफआईआर एसीपी (सिटी ए डिवीजन) जयेश ब्रह्मभट्ट ने दर्ज की.
घटना से पहले क्या हुआ था?
पुलिस के मुताबिक उस शाम यशकुमारसिंह और राजेश्वरी एक रिश्तेदार के घर खाना खाने गए थे. घर लौटने से पहले वे अपने घर के पास जूस पीने गए थे. राजेश्वरी को गोली लगने के बाद यशकुमारसिंह ने खुद 108 एम्बुलेंस को फोन किया. एम्बुलेंस पहुंची तो राजेश्वरी को मृत घोषित कर दिया गया. इसके बाद यशकुमारसिंह ने उसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली.
पुलिस अभी क्या जांच कर रही है?
सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की जा रही है (रिश्तेदार के घर, जूस वाली जगह और आसपास के इलाके से). दोनों के मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) चेक किए जा रहे हैं. परिवार वालों के बयान लिए जा रहे हैं। अब तक यशकुमारसिंह की मां से पूछताछ हुई है. हत्या का मकसद (कारण) अभी पता नहीं चला है, लेकिन जांच जारी है. कुछ रिपोर्टों में घरेलू विवाद की बात कही जा रही है. फोरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, दोनों की मौत सिर में गोली लगने से हुई. वजह थी गंभीर चोट, सदमा और ज्यादा खून बहना.