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क्या होता है ट्रांजिट वीजा, कब होती है जरूरत, फ्रांस ने भारतीयों को दी बड़ी राहत

फ्रांस ने अपने एयरपोर्ट ट्रांजिट नियमों में अहम बदलाव करते हुए भारतीय पासपोर्ट धारकों को बड़ी सुविधा दी है. अब भारतीय यात्री फ्रांसीसी हवाई अड्डों के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट क्षेत्र से बिना एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा (ATV) के गुजर सकेंगे.

क्या होता है ट्रांजिट वीजा, कब होती है जरूरत, फ्रांस ने भारतीयों को दी बड़ी राहत
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( Image Source:  Chatgpt )

अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. फ्रांस ने अपने एयरपोर्ट ट्रांजिट नियमों में अहम बदलाव करते हुए भारतीय पासपोर्ट धारकों को बड़ी सुविधा दी है. अब 10 अप्रैल 2026 से भारतीय यात्री फ्रांसीसी हवाई अड्डों के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट क्षेत्र से बिना एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा (ATV) के गुजर सकेंगे.

यह फैसला खासतौर पर उन यात्रियों के लिए फायदेमंद होगा जो किसी तीसरे देश की यात्रा के दौरान फ्रांस में केवल ट्रांजिट करते हैं और शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते. इस बदलाव की पुष्टि फ्रांस दूतावास भारत ने 23 अप्रैल 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में की.

नए नियमों में क्या बदला?

नई एडवाइजरी के मुताबिक, साधारण भारतीय पासपोर्ट धारकों को अब फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट क्षेत्र में ट्रांजिट के दौरान एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी.

किन यात्रियों पर लागू होगी छूट?

1. जो किसी अन्य देश की यात्रा कर रहे हैं

2. जो एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट क्षेत्र से बाहर नहीं निकलते

3. जो शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते

क्या होता है ट्रांजिट वीजा?

ट्रांजिट वीजा एक विशेष प्रकार का वीजा होता है, जो उन यात्रियों के लिए आवश्यक होता है जो किसी देश में औपचारिक प्रवेश किए बिना केवल वहां से होकर किसी अन्य गंतव्य तक पहुंचते हैं. पहले, फ्रांस के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीयों को अगर वे एयरपोर्ट के अंदर ही रहते थे फिर भी एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा लेना पड़ता था. अब इस नियम में ढील दी गई है, जिससे यात्रा प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी.

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कैसे हुआ बदलाव?

फ्रांस दूतावास ने जानकारी देते हुए बताया "फरवरी 2026 में भारत की अपनी हालिया यात्रा के दौरान, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने घोषणा की थी कि भारतीय नागरिकों के लिए फ्रांस के रास्ते यात्रा को आसान बनाने के उपाय किए जाएंगे." इमैनुएल मैक्रॉन के इस बयान के बाद संबंधित नियमों में संशोधन किया गया. 10 मई 2010 के पुराने नियम में बदलाव करने वाला अध्यादेश 9 अप्रैल 2026 को आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया.

नए संशोधित नियमों को फ्रांस के आधिकारिक वीजा प्लेटफॉर्म में भी शामिल कर लिया गया है. इससे भारतीय यात्रियों को अब ट्रांजिट प्रक्रिया में कम दस्तावेज और कम औपचारिकताओं का सामना करना पड़ेगा.

यात्रियों के लिए क्या होगा फायदा?

1. वीजा प्रक्रिया आसान होगी

2. यात्रा की लागत कम होगी

3. समय की बचत होगी

4. यूरोप के एयरपोर्ट्स को ट्रांजिट हब के रूप में उपयोग करना सरल होगा

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