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अब बदल जाएंगे US Visa Rules! छात्रों को करना होगा ये काम, विदेशी पत्रकारों की केवल इतने दिन तक रहेगी एंट्री

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने बड़ा कदम उठाते हुए F (अकादमिक छात्र), J (एक्सचेंज विजिटर) और I (विदेशी मीडिया प्रतिनिधि) वीजा धारकों के लिए मौजूदा “duration of status” प्रणाली को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है. अब इन वीजा धारकों को तय समय के बाद देश में रुकने के लिए एक्सटेंशन ऑफ स्टे (EOS) का आवेदन करना होगा.

अब बदल जाएंगे US Visa Rules! छात्रों को करना होगा ये काम, विदेशी पत्रकारों की केवल इतने दिन तक रहेगी एंट्री
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सागर द्विवेदी
By: सागर द्विवेदी

Updated on: 28 Aug 2025 6:28 AM IST

अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने एक नई प्रस्तावित नियमावली (NPRM) जारी की है, जिसमें F (अकादमिक छात्र), J (एक्सचेंज विजिटर) और (विदेशी मीडिया प्रतिनिधि) वीजा धारकों के लिए वर्तमान “duration of status” प्रणाली को समाप्त कर, निश्चित प्रवेश अवधि (fixed admission periods) लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है. इस कदम का उद्देश्य वीजा धारकों की निगरानी को और मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे केवल अधिकृत गतिविधियों में ही संलग्न रहें.

अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एंफोर्समेंट (ICE) के नोटिस के अनुसार, वर्तमान व्यवस्था वीजा धारकों को अपने स्टेटस की शर्तों का पालन करने तक अमेरिका में अनिश्चितकाल तक रहने की अनुमति देती है. DHS ने कहा कि यह प्रणाली अधिकारियों को पर्याप्त अवसर नहीं देती कि वे सीधे तौर पर यह सत्यापित कर सकें कि गैर-प्रवासी केवल अधिकृत गतिविधियों में ही लगे हुए हैं.

प्रस्तावित नियम क्या बदलेंगे

यदि यह नियम लागू हो जाता है, तो F, J और I वीजा धारकों को अपनी अनुमोदित प्रवेश तिथि से आगे अमेरिका में रहने के लिए DHS से एक्सटेंशन ऑफ स्टे (EOS) के लिए आवेदन करना होगा. DHS ने कहा कि इस बदलाव से इन वीजा श्रेणियों की निगरानी में वृद्धि होगी और धोखाधड़ी व दुरुपयोग को कम करने में मदद मिलेगी. NPRM के अनुसार, “इस तरह की निगरानी गैर-प्रवासी वर्गों की साख को मजबूत करेगी और सुनिश्चित करेगी कि वीजा धारक केवल उन गतिविधियों में लगे रहें, जिनकी अनुमति उनके स्टेटस के तहत है.”

सुरक्षा और निगरानी की बढ़ती चिंता

DHS ने यह बदलाव इसलिए सुझाया है क्योंकि F, J और I वीजा श्रेणियों में प्रवेश की संख्या काफी अधिक है. 2023 में मात्र इन तीन श्रेणियों में 1.6 मिलियन F-1 छात्र, 500,000 से अधिक J वीजा धारक और 32,000 से अधिक. वीजा धारक शामिल थे. विभाग का मानना है कि अधिक निगरानी से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत किया जा सकता है.

DHS ने कहा, “ये बदलाव अन्य गैर-प्रवासी श्रेणियों के अनुरूप होंगे, जो पहले से ही निश्चित प्रवेश अवधि के तहत कार्यरत हैं. इससे अधिकारियों को समय-समय पर यह मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा कि गैर-प्रवासी अपनी श्रेणी और अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों का पालन कर रहे हैं या नहीं.”

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