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Sex Racket या Stardom? रैपर 'डिडी' वेश्यावृत्ति में दोषी, यौन तस्करी से बच निकला!

अमेरिकी म्यूजिक मोगुल और रैपर सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को न्यूयॉर्क की अदालत ने यौन तस्करी के आरोप से बरी कर दिया, लेकिन वेश्यावृत्ति से संबंधित दो मामलों में दोषी ठहराया गया. सात हफ्ते चली हाई-प्रोफाइल ट्रायल के बाद, जूरी ने 13 घंटे विचार के बाद यह फैसला सुनाया. दोष सिद्ध मामलों में डिडी को अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है. अदालत में वह मुस्कुराते दिखे.

Sex Racket या Stardom? रैपर डिडी वेश्यावृत्ति में दोषी, यौन तस्करी से बच निकला!
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सागर द्विवेदी
By: सागर द्विवेदी

Published on: 3 July 2025 12:47 AM

अमेरिका के मशहूर संगीत उद्योगपति सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को न्यूयॉर्क में सात हफ्ते तक चले हाई-प्रोफाइल ट्रायल के बाद एक बड़ी राहत मिली है. बुधवार को कोर्ट ने उन्हें संगठित अपराध (रैकेटियरिंग) और यौन तस्करी के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन उन्हें वेश्यावृत्ति से संबंधित दो मामलों में दोषी ठहराया गया है.

55 वर्षीय कॉम्ब्स को जूरी ने 'प्रोस्टिट्यूशन में शामिल होने के लिए ट्रांसपोर्टेशन' के दो मामलों में दोषी पाया है. इन दोनों मामलों में अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है. फैसला सुनते वक्त डिडी ने राहत की सांस ली, मुस्कराए और अपनी टीम का आभार जताया.

क्या था मामला?

इस हाई-प्रोफाइल केस में अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि सीन डिडी कॉम्ब्स ने तीन दशकों तक एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन किया, जिसमें उनके कर्मचारी, अंगरक्षक और करीबी सहयोगी शामिल थे. आरोपों में ज़बरन श्रम, ड्रग तस्करी, अपहरण, रिश्वत, गवाहों को धमकाना, सबूत मिटाना और आगजनी जैसी गंभीर आपराधिक गतिविधियां शामिल थीं.

यौन तस्करी के आरोपों से मिली राहत

कॉम्ब्स पर दो महिलाओं गायिका कसांद्रा वेंटुरा और एक अन्य गवाह 'जेन' के साथ यौन तस्करी के आरोप लगे थे. दोनों महिलाओं ने कोर्ट में डिडी के साथ अपने संबंधों और कथित यौन उत्पीड़न की दर्दनाक दास्तान साझा की थी. उन्होंने बताया कि कैसे वे जबरन डिडी के द्वारा आयोजित यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर की गईं. हालांकि डिफेंस टीम ने तर्क दिया कि सभी यौन संबंध सहमति से हुए थे. उन्होंने यह स्वीकारा कि रिश्तों में घरेलू हिंसा जरूर थी, लेकिन वह यौन तस्करी की श्रेणी में नहीं आता.

रैकेटियरिंग चार्ज में फैसला नहीं

रैकेटियरिंग के आरोप पर जूरी पहले बंटी हुई थी. मंगलवार को उन्होंने कहा कि वे इस आरोप पर एकमत नहीं हो पा रहे हैं. लेकिन जज अरुण सुब्रमण्यम ने उन्हें विचार-विमर्श जारी रखने को कहा। अंततः बुधवार को यह आरोप खारिज कर दिया गया.

अभियोजन की तीखी प्रतिक्रिया

प्रॉसिक्यूटर मॉरीन कोमी ने कोर्ट में कहा कि उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह अजेय है... उसे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि जिन महिलाओं को उसने प्रताड़ित किया वे कभी उसके खिलाफ खुलकर बोलेंगी. न्यायाधीश ने जूरी को दी सराहना जज अरुण सुब्रमण्यम ने फैसले के बाद जूरी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने मेहनत से, एकजुट होकर और जिम्मेदारी के साथ काम किया. यह सार्वजनिक सेवा की सबसे बड़ी मिसाल है.

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