कनाडा के अधिकारियों को मिली ऐसी ताकत, कभी भी हजारों भारतीयों पर आ सकता है संकट; जानें कैसे
Canada Immigration Rules: कनाडा में इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा (IRCC) ने इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स के कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. नए नियमों के तहत, कनाडाई सीमा अधिकारी अब स्टडी, वर्क, टूरिस्ट वीज़ा या अन्य अस्थायी निवास वीज़ा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार रखते हैं.

Canada Immigration Rules: कनाडा ने अपने इमिग्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव किया है. नए नियमों के तहत, वहां के सीमा अधिकारियों को स्टडी, वर्क या टूरिस्ट वीजा पर आए अस्थायी निवासियों के वीजा को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार मिल गया है. हाल ही में लागू हुए आव्रजन और शरणार्थी संरक्षण नियमों के तहत, सीमा अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि की गई है. अब वे इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण (ETA) और अस्थायी निवास वीजा (TRV) जैसे दस्तावेजों को अधिक स्वतंत्रता के साथ रद्द कर सकते हैं.
नए नियमों के प्रभाव से हर साल हजारों विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीयों, पर असर पड़ने की आशंका है. ये बदलाव विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अस्थायी निवासियों पर सीधा प्रभाव डालेंगे, जिनमें से बड़ी संख्या भारतीयों की है. भारतीय छात्रों के लिए कनाडा में शिक्षा प्राप्त करना एक सपना रहा है, और हर साल बड़ी संख्या में छात्र अपने करियर को संवारने के लिए वहां जाते हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में कनाडा में लगभग 4,27,000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं.
कनाडा अधिकारियों को क्या मिली ताकत?
कनाडा के इमिग्रेशन नियमों में बदलाव के बाद अब इमिग्रेशन अधिकारियों को कुछ परिस्थितियों में स्टडी और वर्क परमिट जैसे अस्थायी निवासी वीजा को रद्द करने का अधिकार मिल गया है. अगर कोई अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी तय अवधि के बाद कनाडा छोड़ देगा, या अगर किसी के दस्तावेजों में प्रशासनिक गलती पाई जाती है, तो ऐसे ममलों में अधिकारी उसका वीजा रद्द कर सकते हैं.
इसके अलावा, यदि कोई छात्र स्टडी या वर्क परमिट के लिए आवेदन करने के बाद उसे लेने से इनकार करता है, तो ऐसे मामलों में भी उनका इमिग्रेशन दस्तावेज रद्द किया जा सकता है. हालांकि, इमिग्रेशन और बॉर्डर सर्विस अधिकारियों के अलावा किसी अन्य कानूनी अथॉरिटी को वीजा, ईटीए, टीआरवी, स्टडी और वर्क परमिट को रद्द करने का अधिकार नहीं दिया गया है.