केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 13 फरवरी को न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया. इससे पहले, बिल का ड्राफ्ट जारी किया गया था. इसमें फाइनेंसियल ईयर और असेसमेंट ईयर शब्द को खत्म कर टैक्स इयर शब्द का इस्तेमाल करने का जिक्र किया गया है. ड्राफ्ट में बताया कि आपकी कौन सी इनकम 12 लाख रुपये के अलावा टैक्स फ्री होगी. आइए, जानते हैं...