बकरा ईद से पहले दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी करते हुए साफ कर दिया है कि राजधानी में गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी होगी. विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक जगहों, सड़कों और गलियों में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी और नियम तोड़ने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा. सरकार ने अवैध पशु खरीद-फरोख्त और खुले में पशु बाजार लगाने पर भी रोक लगा दी है. पुलिस, नगर निगम और संबंधित विभागों को संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कुर्बानी के बाद गंदगी फैलाने, नालियों या सीवर में खून और पशु वेस्ट बहाने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि कहीं भी अवैध कुर्बानी या नियमों का उल्लंघन दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.