वक्फ बोर्ड एक कानूनी निकाय है, जो इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक, दान, और परोपकारी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है. भारत में वक्फ संपत्तियां मुख्य रूप से मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, मदरसों, और अन्य धार्मिक-सामाजिक संस्थानों से जुड़ी होती हैं. इन संपत्तियों का उपयोग समुदाय की भलाई, शिक्षा, और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है.
वक्फ संपत्तियों के सुचारू प्रबंधन और सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम, 1995 लागू किया. इस अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य वक्फ बोर्ड बनाया जाता है, जो उन क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय वक्फ परिषद होती है, जो राज्यों के वक्फ बोर्डों की निगरानी और मार्गदर्शन का कार्य करती है.
भारत में लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ भूमि और 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां पंजीकृत हैं। इन संपत्तियों के प्रशासन और उपयोग को लेकर कई बार विवाद भी होते हैं. कुछ मामलों में, अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती हैं, जिससे इनका उचित प्रबंधन चुनौती बन जाता है. सरकार वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए समय-समय पर सुधार करती रही है. हाल ही में प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, 2024, वक्फ बोर्डों में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रहा है.