शशि थरूर को SC से बड़ी राहत, मानहानि मामले में कार्यवाही पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शशि थरूर द्वारा पीएम मोदी की तुलान बिच्छू से करने वाले मानहानि केस में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

Shashi Tharoor News: मंगलवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनके खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कांग्रेस नेता को इस संबंध में आज दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होना था, लेकिन उससे पहले ही वह सर्वोच्च अदालत पहुंचे और सुनवाई की अपील की.उन्होंने पीएम मोदी की तुलना बिच्छू से की थी. जिसको लेकर ही थरूर विवादों में फंस गए थे. जस्टिस ऋषिकेष रॉय और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले सुनवाई की. साथ ही बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस भी जारी किया है.
कोर्ट में बोले थरूर
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान थरूर की ओर से पेश हुए वकील मोहम्मद अली खान ने कहा, 'बब्बर या फिर पार्टी का अन्य कोई सदस्य इस तरह से आपराधिक मानहानि का केस नहीं कर सकता है.' वकील ने कहा 'जिस पर टिप्पणी करने की बात बोली जा रही है जब उसने कुछ नहीं किया तो अन्य किसी को मानहानि केस करने का अधिकार नहीं है.' उन्होंने कहा 'शशि थरूर ने अच्छी भावना से कोई बात कही थी. इसमें अपराध का सवाल कहां से आ गया? उनके अनुसार थरूर ने साल 2012 में पीएम मोदी पर प्रकाशित आर्टिकल का जिक्र किया था.'
बीजेपी नेता ने किया था केस
बीजेपी नेता राजीव बब्बर शशि थरूर पर आरोप लगाया था कि थरूर ने 'शिवलिंग पर बिच्छू' कहकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है. सुनवाई के दौरान बेंच ने दिल्ली पुलिस से भी मामले पर जवाब मांगा है. कोर्ट चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा.आपको बता दें कि थरूर ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस केस को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही और उसे खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा निंदनीय है.