उत्तराखंड में इस वजह से नहीं मिलेगी चार दिनों तक शराब, DM ने जारी किए आदेश
उत्तराखंड में चार दिनों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी. इसके पीछे का कारण राज्य में होने वाले नगर निकाय चुनाव है. इस संबंध में DM ने सख्त आदेश जारी किए हैं. इस कारण चार दिनों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी.

उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं. चुनाव के बीच DM ने जरूरी निर्देश जारी किए हैं. जानकारी के अनुसार 23 जनवरी से लेकर 24 घंटों के लिए शराब की दुकानें बंद रहने वाली है. इस संबंध में डीएम की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. वहीं मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन्हें दोबारा खोलने का आदेश दिया गया.
वहीं 25 जनवरी को भी इस दौरान शराब की दुकाने बंद रहेंगी अगले दिन गणतंत्र दिवस पर भी पूरी तरह से बंद रहेगी. मांग के अनुसार शराब की बिक्री नहीं होगी.
कब खुलेंगी दुकान?
वहीं मतदान और गणतंत्र दिवस के सभी कार्यक्रम साप्त होने के बाद ही सभी दुकानों को एक बार फिर से खोलने का निर्ण. लिया गया है. मतदान मतगणना और गणतंत्र दिवस के बाद शराब के प्रतिष्ठानों को पूर्व की तरह ही संचालित किया जाएगा. वहीं फिलहाल चुनावी प्रचार प्रसार की तैयारी की जा रही है. जिसका शोरगुल आज यानी मंगलवार को थम जाने वाला है.
पूरी हुई सभी तैयारी
क्योंकी मतदान की तारीख नजदीक है, उससे पहले सभी तैयारियों का पूरा होना जरूरी है. इस संबंध में निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार की प्रतिक्रिया सामने आई उन्होंने बताया कि लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. आपको बता दें कि 100 निगर निकायों में चुनाव आयोजित किए गए हैं. इनमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका परिषद व 46 नगर पंचायतें शामिल हैं. वहीं 30.29 लाख वोटर्स इसमें वोट करने वाले हैं.
मतदान के लिए वाहन कराए जाएंगे उपलब्ध
वहीं हर बार की तरह इस बार भी दिव्यांग मतदाताओं के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्यांग वोटर्स की लिस्ट में 10894 मतदाता शामिल हैं. वहीं चुनाव आयोग के अनुसार मतदान केंद्र तक उनके वाहन की अनुमति दी जाएगी. जिला अधिकारियों द्वारा इन वाहनों को उपलब्ध करवाया जाने वाला है.