नाबालिग से फेसबुक पर की दोस्ती, फिर किया दुष्कर्म; दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 2018 का है मामला
देहरादून की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. मामला 2018 का है. दोषी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया. मामले में एक सितंबर 2018 को पटेलनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. पीड़िता की उम्र उस वक्त 16 वर्ष दो महीना थी.
देहरादून की स्पेशल पोक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी जसपाल को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही, 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. दोषी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
कोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकरण को पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए. मामला 2018 का है.
1 सितंबर 2018 को पटेलनगर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा
शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार, 1 सितंबर 2018 को पटेलनगर थाने में मामला दर्ज हुआ था. पीड़िता की उम्र तब 16 वर्ष दो महीने थी. उसके पिता ने बताया कि जसपाल से उनकी बेटी की फेसबुक पर एक महीने पहले दोस्ती हुई थी.
चमोली का रहने वाला है जसपाल
जसपाल चमोली के चिन्यालि का रहने वाला है. वह देहरादून के राजीव नगर में नौकरी करता था. 23 अगस्त 2018 को पीड़िता को बंजारावाला के कारगी में अपने कमरे पर ले गया और दुष्कर्म किया. उसने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी और शादी का वादा किया. वह पीड़िता पर बार-बार शादी मिलने का दबाव बनाने लगा.
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पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में दी जानकारी
पीड़िता ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने 3 सितंबर 2018 को जसपाल को गिरफ्तार किया. 3 दिसंबर 2018 को चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें आठ गवाह पेश किए गए. 5 जनवरी 2019 को आरोप तय हुए. गुरुवार को कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.





