पति बना दरिंदा, पहले आंख में डाली मिर्च फिर डीजल डालकर पत्नी को जिंदा जलाया
इस बात का अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि इंसान कब हैवान बन जाए. अपनी आदतों से मजबूर लोग कभी भी किसी की जान के दुश्मन बन सकते हैं. ऐसा ही एक मामला यूपी के बिजनौर का है. जहां पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जलाया.इतना ही नहीं, इस वारदात में उसके घरवालों ने भी साथ दिया.

उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी कितनी बेरहमी से हत्या की, जिसे सुन आपका दिल दहल जाएगा. इस शख्स ने पहले पत्नी की आंख में मिर्ची डाली. इसके बाद उस पर डीजल डाल जिंदा जला दिया गया.
अब इस मामले में अदालत ने तीन साल बाद शख्त के खिलाफ फैसला सुनाया है. केवल पत्नी ही नहीं बल्कि दोषी के माता-पिता और अन्य लोगों ने भी महिला पर यातनाएं की थी.
भाई ने की पुलिस को शिकायत
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला यूपी के धामपुर का है, जहां 3 अप्रैल 2022 को आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया था. जहां पीड़िता के भाई सोनू जोशी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. सोनू उत्तराखंड के जसपुर का रहने वाला है. अपनी शिकायत में सोनू ने बताया कि उसकी बहन की शादी साल 2012 में सचिन कुमार से हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही सचिन ने ने उसकी बहन को परेशान करना शुरू कर दिया था. केवल आरोपी ही नहीं बल्कि उसके परिवार वाले मिलकर भी पीड़िता को यातनाएं देते थे.
नशे का आदी था दोषी
इस रिपोर्ट के अनुसार सोनू जोशी ने सचिन पर आरोप लगाए हैं कि वह नशे का आदी था. जब इस बात पर पीड़िता सवाल उठाती थी, तो वह उसके साथ मारपीट करता था. इसके आगे सोनू का कहना है कि इस मामले में महिला के ससुरालवाले भी सचिन का ही साथ देते थे. इतना ही नहीं, वह भी उसे परेशान करते थे.
पत्नी को जलाया जिंदा
आखिरकार 3 अप्रैल के दिन सचिन ने यह अपनी पत्नी की आंखों में मिर्च झोंक दी. इसके बाद जब वह अपनी आंख साफ कर बाथरुम से बाहर आई, तो सचिन के घरवालों ने उसे जबरदस्ती पकड़कर उसपर डीजल डाला.
सचिन को हुई उम्रकैद
महिला को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया और करीब 3 महीने बाद महिला की मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने सचिन के पिता और भतीजे के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, लेकिन सबूत नहीं मिलने पर दोनों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया. अब इस मामले में जस्टिस अनुपम सिंह ने आरोपी सचिन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही, उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.