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फॉर्म-60 खत्म, पैन अनिवार्य, UP में रजिस्ट्री के बदले नियम; योगी ने क्यों उठाया ये कदम?

UP Land Registry News Rules: उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. फॉर्म 60 को खत्म करने के साथ-साथ सरकार ने पैन को अनिवार्य कर दिया है.

UP Land Registration
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( Image Source:  @ani_digital and AI Sora )
समी सिद्दीकी
Edited By: समी सिद्दीकी

Published on: 6 Feb 2026 2:34 PM

UP Land Registry News Rules: उत्तर प्रदेश में अगर आप किसी ज़मीन, मकान या फिर दुकान आदि को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार योगी आदित्यनाथ के जरिए जारी किए गए नए नियमों को जरूर जान लीजिए. उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी 2026 से जमीन, मकान या किसी भी अचल संपत्ति को रजिस्टर करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. सरकार के जरिए लिया गया यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है.

नए नियमों के मुताबिक अब आधार के साथ-साथ पैन कार्ड भी देना अनिवार्य होगा. पैन कार्ड नंबर के सॉफ्टवेयर के जरिए इनकम टैक्स डेटाबेस के जरिए इसे वेरिफाई करेगा. इसके साथ ही बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन की भी जरूरत होगी, जिसमें फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन के जरिए सत्यापन कराना जरूरी होगा.

फॉर्म 60 का ऑप्शन खत्म

पहले जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं होता था वह फॉर्म 60 भरते थे और प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लेते थे. लेकिन, अब इस ऑप्शन को खत्म कर दिया गया है. खासतौर पर बॉर्डर इलाकों में संदिग्ध लेनदेन को रोकने के लिए बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन कराना मुमकिन नहीं हो पाएगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

पैन कार्ड जरूरी होने से यह पता लग सकेगा कि आखिर किसके पास पैसा कहां से आ रहा है. ऐसे करने से काले धन पर रोक लगाई जा सकेगी और बेनाम संपत्तियों पर रोक लग सकेगी. वहीं बायोमैट्रिक से दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री करना मुमकिन नहीं हो पाएगा. माना जा रहा है कि भारत-नेपाल से जुड़े इलाकों में अचानक संपत्ति की खरीद-फरोख्त में इज़फा हुआ था, ऐसे में संदिग्ध फंडिंग को ट्रैक करने के लिए यह कदम उठाया गया है. सरकार की तरफ से यह आदेश सभी ज़िलों को भेज दिया गया है.

स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री ने दी जानकारी

प्रदेश के स्टांप एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने इस मामले को लेकर हाल ही में जानकारी दी थी. उन्होंने बताया था कि आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2025 को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की रिव्यू मीटिंग हुई थी. इसके बाद ही फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के निर्देश दिए गए थे. इसी निर्देशों के मद्देनजर यह आदेश जारी किए गए हैं.

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