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प्रेमानंद महाराज के लिए मदीना में मांगी दुआ तो मिली जान से मारने की धमकी, कौन है सुफियान इलाहाबादी? Video आया सामने

मथुरा-वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने पर इलाहाबाद के सुफियान इलाहाबादी ने मदीना शरीफ में उनके लिए दुआ मांगी थी. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन इसके बाद कुछ कट्टरपंथी तत्वों ने सुफियान को जान से मारने की धमकियां दीं. सुफियान के समर्थन में लोग बड़ी संख्या में सामने आए हैं.

प्रेमानंद महाराज के लिए मदीना में मांगी दुआ तो मिली जान से मारने की धमकी, कौन है सुफियान इलाहाबादी? Video आया सामने
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( Image Source:  @UP_24k- X )
सागर द्विवेदी
By: सागर द्विवेदी

Updated on: 13 Oct 2025 10:47 PM IST

मथुरा-वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है. जैसे ही उनके स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर फैली, पूरे देश में उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो गया. भक्त और अनुयायी मंदिरों से लेकर सोशल मीडिया तक उनके लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं.

इसी बीच एक भावनात्मक पहल ने देश का ध्यान खींचा. इलाहाबाद के रहने वाले सुफियान इलाहाबादी नामक युवक ने मदीना शरीफ में उमराह यात्रा के दौरान मस्जिद-ए-नबवी से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगी. सुफियान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन इसके बाद उन्हें कट्टरपंथी तत्वों की ओर से जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं.

सुफियान को कौन दे रहा जान से मारने की धमकी?

सुफियान इलाहाबादी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वह वीडियो साझा किया था, जिसमें वे प्रेमानंद महाराज के लिए मदीना में दुआ कर रहे थे. इस मानवीय पहल को जहां हजारों लोगों ने सराहा, वहीं कुछ कट्टरपंथियों ने इसे ‘धार्मिक सीमा’ से जोड़कर आलोचना की और उन्हें धमकियां दे डालीं.

कानूनी जानकारों के मुताबिक, जान से मारने की धमकी देना भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3) के तहत गंभीर अपराध है, जिसके दोषी को 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है. अगर आरोपी अपनी पहचान छिपाकर धमकी देता है तो BNS 351(4) के तहत कम से कम 2 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

क्या कहती है कानून की धारा 351?

धारा 351 के अंतर्गत वह स्थिति आती है जब कोई व्यक्ति किसी को डराने, धमकाने या जान से मारने की धमकी देता है. पुलिस प्रायः ऐसे मामलों में BNS 351(3) का उपयोग करती है, जिसमें किसी व्यक्ति को या उसके परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकी देना शामिल है. यह अपराध गंभीर श्रेणी में आता है और अदालत में सिद्ध होने पर कठोर दंड का प्रावधान है.

मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी का बयान- 'इस्लाम रवादारी और इंसानियत का मज़हब है'

इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि 'इस्लाम रवादारी और इंसानियत का मज़हब है. मैं भी प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने की दुआ करता हूं. सुफियान ने मदीना शरीफ़ जैसे पवित्र स्थल से प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ की, जो मानवता की मिसाल है..मौलाना रज़वी ने यह भी कहा कि ऐसी पहलें धर्मों के बीच सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करती हैं.

सोशल मीडिया पर समर्थन की लहर

हालांकि कुछ लोगों ने सुफियान को धमकियां दीं, लेकिन बड़ी संख्या में नेटिज़न्स उनके समर्थन में उतरे. लोगों ने कहा कि सुफियान की यह पहल भारत की गंगा-जमुनी तहज़ीब की सच्ची मिसाल है, जहां मानवता सबसे ऊपर है. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और अब यह धर्मों के बीच एकता और करुणा का प्रतीक बन गया है.

देशभर में प्रेमानंद महाराज के लिए दुआओं की लहर

मथुरा-वृंदावन से लेकर वाराणसी, अयोध्या और दक्षिण भारत तक प्रेमानंद महाराज के अनुयायी लगातार पूजा-पाठ और यज्ञ कर रहे हैं. कई धार्मिक संगठनों ने उनके लिए विशेष हवन और भजन संध्या का आयोजन भी किया है. भक्तों का कहना है कि महाराज की शिक्षाएं हमेशा प्रेम, शांति और सेवा पर आधारित रही हैं और यही कारण है कि आज हर धर्म के लोग उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.

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