रेप के दोषी आसाराम को मिली राहत! इस वजह से राजस्थान HC ने 6 महीने की दी जमानत- जानिए क्या है बीमारी
रेप के दोषी आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी खराब सेहत के आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है. आसाराम इस समय जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं और फिलहाल निजी अस्पताल में इलाजरत हैं.
स्वयंभू 'गॉडमैन' आसाराम को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह राहत आसाराम की बिगड़ती सेहत और इलाज की जरूरत को देखते हुए दी है. फिलहाल आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
हाईकोर्ट में यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष सुना गया. बताया जा रहा है कि आसाराम इस वक्त एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और उनकी सेहत लगातार गिर रही है.
2013 के रेप केस में काट रहे हैं उम्रकैद की सजा
आसाराम बापू को अगस्त 2013 में गिरफ्तार किया गया था. उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने ही आश्रम में एक नाबालिग स्कूली छात्रा से दुष्कर्म किया था. यह छात्रा उनके अनुयायियों की बेटी थी. लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है मेडिकल आधार पर राहत
इससे पहले जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आसाराम को स्वास्थ्य आधार पर मार्च तक की अंतरिम जमानत दी थी. उस दौरान अदालत ने साफ कहा था कि, 'आसाराम किसी भी गवाह या सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं करेंगे.” सुप्रीम कोर्ट की MM सुंदरश और राजेश बिंदल की बेंच ने यह भी नोट किया था कि आसाराम को दो हार्ट अटैक हो चुके हैं और वे उम्र संबंधी कई बीमारियों से जूझ रहे हैं. दिल्ली और जोधपुर के केस के अलावा, आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर सूरत के आश्रम में दो बहनों से बलात्कार के मामले में भी केस दर्ज किया गया था. इन मामलों में भी जांच और मुकदमे जारी हैं.
अब क्या होगा आगे?
कानूनी जानकारों के मुताबिक, हाईकोर्ट की दी गई छह महीने की अंतरिम जमानत पूरी होने के बाद, अगर उनकी सेहत ठीक नहीं होती है, तो उनके वकील फिर से राहत के लिए अर्जी दे सकते हैं. हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि आसाराम को अपनी बीमारी के इलाज के अलावा किसी सार्वजनिक गतिविधि में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी.





