बेटी की शादी करने पर खर्च ही नहीं, फायदा भी! राजस्थान सरकार देगी 75 हजार रुपये
Rajasthan Government: राजस्थान सरकार मंडियों में काम करने वाले श्रमिकों को बड़ा तोहफा दे रही है. सीएम भजनलाल शर्मा ने बेटियों की शादी करने पर 75 हजार रुपये देने का एलान किया था. यह लाभ महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के लाभार्थियों को मिलेगी. पहले इसके तहत 50 हजार रुपये दिए जाते थे.

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता के लिए बहुत सी लाभकारी योजनाएं चला रही है. जिसमें बच्चों की शिक्षा से लेकर उनकी शादी तक में आर्थिक सहायता की जाती है. अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बेटियों की शादी करने पर 75,000 रुपये देने का एलान किया है. यह राशि महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रधान की जाएगी.
जानकारी के अनुसार, राजस्थान सरकारी की इस स्कीम में पहले कृषि मंडियों में काम करने वाले लोगों की 50 हजार रुपये दिए जाते थे, जिससे उन्हें बेटी की शादी करने में मदद मिले. अब इस राशि को बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. श्रमिकों को दो बेटियों की शादी पर 75-75 हजार रुपये दिए जाएंगे.
क्या है योजना?
राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में बहुत से लाभ मिलते हैं. इसमें बच्चे के जन्म लेने पर, बच्चों की शिक्षा और बेटियों की शादी में आर्थिक मदद दी जाती है. यह योजना 2015 से लागू है, लेकिन भजनलाल सरकार के आने के बाद इसमें बदलाव किया गया और सुविधाओं को जोड़ा गया. योजना के तहत कैंसर, हार्ट, लीवर, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने पर सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र, राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए मदद दी जाती है, उन्हें 20 हजार रुपये दिए जाते हैं.
छात्रों को मिलते हैं ये लाभ
श्रमिक कल्याण योजना में छात्रों की पढ़ाई के लिए सरकार खर्च उठाती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है. श्रमिकों के बेटे-बेटियों को स्कॉलरशिप दी जाती है. जिसमें कक्षा 10वीं 80 परसेंट से ज्यादा नंबर लाने पर छात्र को 3 हजार और छात्रा को 3,500 रुपये, 70-80 फीसदी नंबर पर 2 हजार-2 हजार 500 रुपये दिए जाते हैं. वहीं 12वीं में 90 फीसदी अंक लाने पर 5 लड़के को 5000 और लड़की को 6000 रुपये की दिए जाते हैं. ग्रेजुएशन में 60 प्रतिशत नंबर पर छात्र को 4000 और छात्रा को 5000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है.
राजस्थान सरकारी की इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें बनाई गई है. लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए. वह राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, किसी अन्य स्रोत से इनकम का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए, तभी आप योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं.