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देरी से पहुंचे ऑफिस तो बढ़ेगी परेशानी! CM भजनलाल का सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान

Rajasthan Government: राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के लिए दफ्तर समय पर पहुंचने के संबंध में बड़ा आदेश दिया है. अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी समय से लेट ऑफिस पहुंचता है तो उसकी एब्सेंट लगाई जाएगी. समन्वय विभाग ने अलग-अलग डिपार्टमेंट के ऑफिस की जांच और फीडबैक लेने के लिए नई टीम बनाई है.

देरी से पहुंचे ऑफिस तो बढ़ेगी परेशानी! CM भजनलाल का सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान
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( Image Source:  @BhajanlalBjp )

Rajasthan Government: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया है. अब कोई भी व्यक्ति दफ्तर देरी से पहुंचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. देर से आने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होगी, अगर कोई ड्यूटी पर लेट पहुंचता है तो उस दिन उसकी एब्सेंट लगेगी.

जानकारी के अनुसार, राजस्थान में अब कोई भी सरकारी कर्मचारी देरी से ऑफिस पहुंचता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इसलिए सरकार ने सभी कर्मचारियों को समय से काम पर पहुंचने का निर्देश जारी किया है. इसलिए जनता की समस्याओं के समाधान करने में परेशानी नहीं होगी.

सरकार ने बनाई टीम

भजनलाल सरकार के निर्देश के बाद प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने अलग-अलग डिपार्टमेंट के ऑफिस की जांच और फीडबैक लेने के लिए नई टीम बनाई है. इस संबंध में प्रशासनिक सचिव उर्मिला राजोरिया ने बताया कि टीम ने गुरुवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के विभिन्न सरकारी दफ्तर का जायजा लिया. इस ने निरीक्षण के दौरान बहुत सी कमियां पाईं हैं.

कर्मचारियों पर होगा एक्शन

निरीक्षण के दौरान 92 अटेंडेंस रजिस्टर जब्त किए गए, जिससे पता चला कि 21.42 फीसदी राजपत्रि अधिकारी और 13.45 फीसदी गैर-राजपत्रि कर्मचारी एब्सेंट थे. सरकार ने सख्त कहा कि अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. निरीक्षण के दौरान अधिकारी महेंद्र कुमार सारवता, सहायक अनुभाग अधिकारी चेना राम भादला और दयाराम गुर्जर शामिल हैं.

पेड़ काटने पर जुर्माना

राजस्थान वन विभाग पेड़ों की संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. वन मंत्रालय ने जुर्माने की राशि को डबल कर दिया है. पहले अवैध लकड़ियों के परिवहन पर बाजार भाव के डेढ़ से दोगुने तक जुर्माना लगता था, लेकिन अब नए नियम में और ज्यादा लगेगा. जानकारी के अनुसार, पशु वाहन से लकड़ी का अवैध परिवहन करने पर 15 हजार रुपये, ट्रैक्टर-ट्रॉली या रेहड़े से परिवहन करने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. वहीं 25 लाख रुपये तक की कीतम वाले वाहन से लकड़ी ले जाने पर 2 लाख रुपये और 25 लाख से ज्यादा पर 5 लाख रुपये भरने होंगे.

नहरों के वनों की कटाई

वन विभाग के क्षेत्र में नहरों और उनके किनारों पर खड़े पेड़ सबसे ज्यादा काटे जाते हैं. अनूपगढ़ शाखा नहर और संगीता माइनर जैसे इलाकों में कई सालों से वनों की कटाई की जा रही है. इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास भी खत्म हो रहा है.

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