Begin typing your search...

पंजाब में जमकर करो पार्टी-शार्टी! इस शहर में रात 2 बजे तक खुले रहेंगे रेस्तरां और होटल

Punjab Restaurant Open For 2AM: पंजाब की आर्थिक राजधानी लुधियाना में अब A कैटेगरी के सभी रेस्तरां और बार समेत होटल जिनके पास आबकारी लाइसेंस L-3, L-4 या L-5 नहीं है. वे सभी अपने होटल को रात 2 बजे तक खोल सकते हैं. वहीं होटल और बार में भोजनालय के पास भी लाइसेंस है तो वह भी 2 बजे तक अपना व्यापार जारी रख सकते हैं.

पंजाब में जमकर करो पार्टी-शार्टी! इस शहर में रात 2 बजे तक खुले रहेंगे रेस्तरां और होटल
X
( Image Source:  META AI )
निशा श्रीवास्तव
Edited By: निशा श्रीवास्तव

Updated on: 28 Nov 2025 1:07 PM IST

Punjab Restaurant Open For 2AM: खाने-पीने की बात आती है तो सबसे पहले पंजाबी व्यंजनों को याद किया जाता है. पंजाब का खाना बेहद लाजवाब और मसालेदार होता है. अब खाने-पीने के शौकीन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. यहां पर अब सभी रेस्टोरेंट और होटल रात 2 बजे तक खुले रहेंगे, जिससे आप बिना किसी टेंशन के मस्त पार्टी कर सकते हैं. हालांकि यह बदलाव अभी लुधियाना के लिए ही है.

जानकारी के अनुसार, पुलिस कमिश्नरेट की ओर से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है. पुलिस डिप्टी कमिश्नर स्नेहदीप शर्मा ने नए नियमों की जानकारी दी है, जिससे रेस्टोरेंट मालिकों को फायदा होने वाला है. उनके व्यापार में वृद्धि होगी.

2 बजे तक खुलेंगे होटल

डिप्टी कमिश्नर स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि A कैटेगरी के सभी रेस्तरां और बार समेत होटल जिनके पास आबकारी लाइसेंस L-3, L-4 या L-5 नहीं है. वे सभी अपने होटल को रात 2 बजे तक खोल सकते हैं. वहीं होटल और बार में भोजनालय के पास भी लाइसेंस है तो वह भी 2 बजे तक अपना व्यापार जारी रख सकते हैं. इसमें 3 बजे तक अनुमति भी है, लेकिन आबकारी नीतियों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए.

महिला की सुरक्षा

पुलिस के आदेश में महिला की सुरक्षा को लेकर भी जोर दिया गया है. राज्य के शॉप्स एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट और 15 जुलाई, 2024 के नोटिफिकेशन का जिक्र किया. जिसके तहत रात 10 बजे खुले गए होटल और अन्य शॉप्स पर महिला कर्मचारियों के लिए अलग लॉकर, शौचालय और सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा गया है. रात 8 बजे काम करने के लिए महिलाओं को लिखित में सहमति लेना जरूरी है. सहमति के बाद उनके घर तक सुरक्षित पहुंचे यह भी सुनिश्चित करना होगा.

रूम बुक कराने के नियम

पंजाब में अब होटल में रूम बुक कराने के नियमों में भी बदलाव किया गया है. पहले बुकिंग के लिए आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के तौर पर देना जरूरी था, लेकिन अब इस प्रोसेस को आसान कर दिया गया है. अब ग्राहकों को रूम बुक करने के लिए हार्ड कॉपी नहीं देनी पड़ेगी. यानी आधार के नए डिजिटल ऐप के जरिए ऑथेंटिकेशन और क्यूआर कोड स्कैनिंग करके पहचान सत्यापित की जाएगी.

पंजाब न्‍यूज
अगला लेख