पंजाब का किसान गलती से पहुंचा पाकिस्तान, कोर्ट ने सुनाई एक महीने की सजा; 50,000 जुर्माना भी लगाया, पिता बोले- मदद करे सरकार
पंजाब के फिरोजपुर जिले के 23 वर्षीय किसान अमृतपाल सिंह को अनजाने में पाकिस्तान की सीमा पार करने पर एक महीने की जेल और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यदि जुर्माना नहीं भरा गया तो उन्हें 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा. अमृतपाल 21 जून को बीएसएफ की निगरानी में ज़ीरो लाइन पर खेती करते समय लापता हो गए थे. 27 जून को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पुष्टि की कि वह पाकिस्तानी पुलिस की हिरासत में हैं. उनके पिता ने भारत सरकार से बेटे की जल्द वापसी की अपील की है.
Punjab farmer Amritpal Singh jailed in Pakistan: पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक किसान अमृतपाल सिंह को अनजाने में पाकिस्तान सीमा पार करने पर वहां की अदालत ने एक महीने की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 23 वर्षीय अमृतपाल, 21 जून को अपने गांव खैरे के उत्तर से बीएसएफ की निगरानी में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास अपने खेत की देखभाल के लिए निकले थे, लेकिन शाम तक लौटे नहीं. बीएसएफ को सीमा पार मानव पदचिन्ह मिलने के बाद अंदेशा हुआ कि वह गलती से पाकिस्तान में दाखिल हो गए.
27 जून को पाक रेंजर्स ने पुष्टि की कि अमृतपाल पाकिस्तानी पुलिस की हिरासत में हैं. अब अदालत ने विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत दोषी करार देते हुए उन्हें 28 जुलाई को सजा सुनाई. अगर अमृतपाल जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें 15 दिन की अतिरिक्त जेल भुगतनी पड़ेगी. अदालत ने सजा पूरी होने के बाद उनके प्रत्यर्पण की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है.
पिता ने सरकार से लगाई मदद की गुहार
अमृतपाल के पिता जुगराज सिंह ने भारत सरकार और पंजाब सरकार से अपील की है कि उनके बेटे को जल्द से जल्द भारत वापस लाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी वकील द्वारा भेजे गए आदेश से उन्हें बेटे की सजा की जानकारी मिली है.
गौरतलब है कि सीमावर्ती जिलों के किसान बीएसएफ की अनुमति से सीमा के पास 'शून्य रेखा' क्षेत्र यानी जीरो लाइन एरिया में खेती करते हैं, लेकिन यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील होता है, जहां गलती से सीमा पार होने की आशंका बनी रहती है.





