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पंजाब में अब जमीन की रजिस्ट्री हुई आसान, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खत्म की ये शर्तें

पंजाब सरकार ने प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को समाप्त कर दिया है. इससे राज्य के लोगों का काफी लाभ पहुंचने वाला है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कॉलोनाइजर अवैध तरीके से पैसे कमाते थे. उनकी गलत काम का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता था. इसलिए हमें यह कदम उठाया है.

पंजाब में अब जमीन की रजिस्ट्री हुई आसान, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खत्म की ये शर्तें
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( Image Source:  Credit- ANI )

Punjab Government: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दीवाली से पहले प्रदेश वासियों को बड़ा तोहफा दिया है. पंजाब सरकार ने प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को समाप्त कर दिया है.

सीएम माने ने गुरुवार को खुद इस बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट, 2024 को राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने मंजूरी दे दी है.

प्लॉटों की रजिस्ट्री कराना होगा आसान

पंजाब सरकार ने प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए एनओसी शर्त को खत्म करने का फैसला लिया है. इससे राज्य के लोगों का काफी लाभ पहुंचने वाला है. सीएम मान ने बताया कि एक्ट के तहत भूमि दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए अनापति प्राण पत्र की प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा.

पिछली सरकार पर हमला

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कॉलोनाइजर अवैध तरीके से पैसे कमाते थे. उनकी गलत काम का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता था. इसलिए हमें यह कदम उठाया है. उन्होंने पिछली सरकार पर पलटवार किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के शासन काल के दौरान अवैध कॉलोनियों में वृद्धि हुई थी. इसकी वजह ये है कि पहले अवैध कॉलोनाइजर्स को संरक्षण दिया जाता था.

लोगों को मिलेगी राहत

सीएम मान ने कहा कि एनओसी शर्त के खत्न होने से लोगों को राहत मिलेगी. विशेषकर उन्हें जिन्होंने गलती से मेहनत की कमाई अवैध कॉलोनियों में लगा दी थी. उन्होंने कहा कि इन भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने के लिए लगाया था लेकिन अवैध कॉलोनियों के कारण वे मुसीबतों में फंस गए.

नए कानून में सजा का प्रावधान

नए कानून के तहत सजा के प्रावधान भी है. सीएम मान ने कहा कि इसमें दोषियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है. संशोधन के अनुसार कोई भी शख्स जिसने 31 जुलाई, 2024 तक अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के एरिया के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने की डील या कोई अन्य दस्तावेज किया है, उसे जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी.

विधानसभा में मिली थी मंजूरी

पंजाब विधानसभा 3 सितंबर 2024 को इस बिल को मंजूरी दे दी थी. जिसके बाद अब राज्यपाल ने भी गुरुवार को इसे पारित कर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संशोधन का का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर सख्ती, छोटे प्लॉट धारकों को राहत देना और आम लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने में आ रही समस्या को दूर करना है.

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