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सरकारी अस्पताल में इन लोगों की Entry पर बैन! झारखंड सरकार ने अधिकारियों को जारी किया नोटिस

Jharkhand Government: झारखंड सरकार ने में बिना काम के आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. साथ ही हॉस्पिटल में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है. मेन गेट और परिसर में हाई मास्ट एलईडी लाइट की व्यवस्था करने कहा गया है.

सरकारी अस्पताल में इन लोगों की Entry पर बैन! झारखंड सरकार ने अधिकारियों को जारी किया नोटिस
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( Image Source:  canava )

Jharkhand Government: झारखंड सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे तहत अब हर कोई सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जा पाएगा. दरअसल स्वास्थ्य निदेशालय ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और सरकारी अस्पतालों में अनाधिकृत लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है.

जानकारी के अनुसार, सरकार ने यह फैसला हॉस्पिटल में भीड़ को कम करने के लिए लिया है. इस संबंध में 11 जून को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने एक बैठक की थी. जिसमें अस्पतालों के सर्जन. सीनियर डॉक्टर्स समेत कई अधिकारी शामिल हुए थे.

क्यों लिया फैसला?

राज्य के सभी अस्पतालों के प्रमुख को लेटर जारी किया गया है, जिसमें लिखा कि अस्पताल के एंट्री गेट पर आवश्यकता के अनुसार, उचित संख्या में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए. मरीजों की संख्या के आधार पर एक या दो लोगों को अस्पताल में जाने की अनुमति होगी. वहीं रात को सिर्फ एक ही गेट चालू रखा जाएगा.

साथ ही हॉस्पिटल में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है. मेन गेट और परिसर में हाई मास्ट एलईडी लाइट की व्यवस्था करने कहा गया है. वहीं धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सदर अस्पताल समेत अन्य अस्पतालों में यह सिस्टम लागू किया जाएगा.

मरीज के परिजन के लिए नियम

नए नियम के तहत अब सरकारी अस्पताल में बिना काम के लोगों को रोकने पर भी पाबंदी रहेगी. मरीज के साथ वहीं रुकेगी जो उसकी देखभाल करने वाले हो. बाकी को अस्पताल से बाहर भेज दिया जाएगा. प्रबंधन को मरीज के साथ आने वाले परिजनों के लिए बैज जारी किया जाएगा.

मीडिया के प्रवेश पर रोक

निदेशक प्रमुख ने यूट्यूबर या बिना रजिस्टर्ड कैमरा के अस्पताल में आने पर रोक लगा दी है. ये लोग अस्पताल भवन के अंदर नहीं जा सकते. वहीं झारखंड स्वास्थ्य निदेशालय के निर्देश के आलोक में धनबाद समेत आसपास के क्षेत्रों के सरकारी अस्पतालों में तैयारी शुरू कर दी है.

शराब पीने पर जुर्माना

झारखंड कैबिनेट ने सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है. वहीं धूम्रपान करने वालों पर 1000 हजार रुपये जुर्माने के तौर पर देने लड़ेंगे. रांची में सड़क किनारे, शराब दुकान के बाहर, खुले मैदान या अन्य स्थलों पर शराब पीना भारी पड़ने वाला है.

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