दिल्ली में अगर क्लब या बार में शराब पीना चाहते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, वरना बाहर ही रह जाएंगे
Delhi Legal Drinking Age Rule: दिल्ली सरकार ने होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट के संचालकों को निर्देश जारी कर कहा कि वे 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब न दें. किसी को शराब देने से पहले उसके प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी देखें. बता दे कि दिल्ली में शराब अभी केवल 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही दी जाती है.

Delhi Legal Drinking Age Rule: दिल्ली में अब 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब नहीं दी जाएगी. राज्य सरकार ने इस संबंध में होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट के संचालकों को निर्देश जारी किया है. इसमें कहा गया है कि प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी देखकर ही लोगों को शराब दिया जाए. दिल्ली में शराब अभी केवल 25 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को ही दी जाती है.
दरअसल, आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अपने निरीक्षण के दौरान पाया कि बार, क्लब और रेस्टोरेंट में 25 साल से कम उम्र के लोग शराब पी रहे हैं. वे अपनी उम्र भी 25 साल बता रहे हैं.
'नाबालिगों को परोसी जा रही शराब'
अधिकारियों ने बताया कि विभाग को यह भी शिकायत मिली थी कि कुछ आबकारी लाइसेंसधारी नाबालिगों को शराब परोस रहे हैं. उन्होंने बताया कि दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कोई भी व्यक्ति या लाइसेंसधारी विक्रेता या उसका कर्मचारी या एजेंट 25 साल या उससे कम उम्र के लोगों को न तो शराब बेचेगा और न ही बांटेगा. विभाग ने आयु प्रतिबंध मानदंडों के उल्लंघन की भी समीक्षा की.
विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, होटल, क्लब और रेस्टोरेंट सभी लाइसेंस धारकों को अधिक सावधान रहने और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र के माध्यम से उम्र की पुष्टि के बगैर 25 साल या उससे कम उम्र के किसी भी शख्स को शराब नहीं परोसने का निर्देश दिया जाता है. विभाग ने ग्राहकों की उम्र का सत्यापन केवल फिजिकल आईडी से करने को कहा है. डिजिलॉकर में सेव आईडी के अलावा मोबाइल फोन पर सेव की गई वर्चुअल आईडी से शराब नहीं दी जाएगी. शराब पीने की कानूनी सीमा का उल्लंघन करने पर दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
लंबे समय से कानूनी मुद्दा रहा है शराब पीने की उम्र
बता दें कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र लंबे समय से एक मुद्दा रहा है, क्योंकि एनसीआर के शहरों नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में यह कम है. आबकारी नीति 2021-22 के तहत, जिसे अब खत्म कर दिया गया है, शराब पीने की कानूनी उम्र को घटाकर 21 वर्ष करने की योजना थी. हालांकि, यह अमल में नहीं आ सकी, क्योंकि नीति स्वयं भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन के आरोपों के घेरे में आ गई.
इसके अलावा, अगले तीन साल में दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए अभियान में आबकारी विभाग ने लाइसेंसधारियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ई-शपथ लेने और होटलों, क्लबों और रेस्टोरेंट में प्रमाण पत्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है. विभाग ने लाइसेंसधारियों से कहा है कि वे अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करें, ताकि वे नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने में सहयोग करें.