दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, पानी बिल माफी स्कीम की डेडलाइन बढ़ी; जानें क्या है ये खास योजना
दिल्ली सरकार ने पानी के बिल से परेशान लाखों उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए जल बिल अधिभार माफी योजना की समय सीमा बढ़ा दी है.
Delhi water bill relief scheme
दिल्ली सरकार ने पानी के बिल से परेशान लाखों उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत देते हुए जल बिल अधिभार माफी योजना की समय सीमा बढ़ा दी है. अब इस योजना का लाभ 15 अगस्त 2026 तक उठाया जा सकेगा. इस अहम फैसले की जानकारी दिल्ली के जल मंत्री परवेश वर्मा ने शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) को दी.
सरकार के मुताबिक, योजना शुरू होने के बाद से अब तक तीन लाख से अधिक उपभोक्ता इसका लाभ ले चुके हैं. दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के आंकड़ों के अनुसार, घरेलू श्रेणी में ही 16 लाख से ज्यादा पानी के बिल अभी लंबित हैं, जिन्हें इस योजना के जरिए निपटाने का लक्ष्य रखा गया है.
अब तक 1,493 करोड़ रुपये की छूट
जल मंत्री परवेश वर्मा ने बताया कि योजना लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को अब तक 1,493 करोड़ रुपये की छूट दी जा चुकी है, इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने 430 करोड़ रुपये का राजस्व भी सफलतापूर्वक एकत्र किया है. उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि अगले बिलिंग चक्र के बाद वसूली में काफी वृद्धि होगी, जब उपभोक्ताओं को माफ किए गए अधिभारों को दर्शाने वाले अद्यतन बिल प्राप्त होंगे."
3.30 लाख उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ
मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 3,30,000 उपभोक्ता पानी के बिलों पर लगने वाले विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ उठा चुके हैं. सरकार का लक्ष्य डीजेबी के लंबित बकायों में से ₹5,000 करोड़ की वसूली करना है, जिसके तहत लगभग ₹11,000 करोड़ के विलंब शुल्क को माफ किया जा रहा है. गौरतलब है कि 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पानी के बिलों पर लगने वाले विलंब शुल्क को 31 जनवरी तक पूरी तरह माफ करने की घोषणा की थी.
समय सीमा क्यों बढ़ाई गई?
समय सीमा बढ़ाने के फैसले पर परवेश वर्मा ने कहा "हमें जन प्रतिनिधियों और निवासी कल्याण संघों से योजना की समय सीमा बढ़ाने के लिए कई अनुरोध मिल रहे थे. साथ ही, डीजेबी की बिलिंग प्रणाली में कई समस्याएं हैं, जिसके कारण योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं. अब हम इन समस्याओं को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं."
जल्द शुरू होंगी ‘जल लोक अदालतें’
मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि सरकार जल लोक अदालतें शुरू करने की योजना पर काम कर रही है. इन अदालतों के माध्यम से पानी के बिल से जुड़े विवादों और शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को लंबी प्रक्रिया से राहत मिलेगी.
क्या है अधिभार माफी योजना?
नई योजना के तहत उपभोक्ताओं को केवल मूलधन (Principal Amount) का भुगतान करना होगा. एकमुश्त राहत उपाय के रूप में पूरा अधिभार और विलंब शुल्क माफ किया जा रहा है, जिससे वर्षों से लंबित पानी के बिलों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा.





