जमीन खरीदने के मिलेंगे 1 लाख रुपये! बिहार सरकार क्यों उठा रही है ऐसे कदम?
जिन परिवारों के पास जमीन नहीं है, उन लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना के तहत ऐसे परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये की मदद देने का फैसला किया है. गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई.

बिहार में भूमिहीन परिवारों को अब जमीन के अभाव से जूझना नहीं पड़ेगा. राज्य सरकार ने एक नई योजना के तहत ऐसे परिवारों को जमीन खरीदने के लिए एक-एक लाख रुपये की मदद देने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
इस सहायता राशि से भूमिहीन परिवार न्यूनतम 3 डिसमिल निजी जमीन खरीद सकेंगे. अभी तक सरकार भूमिहीन परिवारों को 5 डिसमिल सरकारी भूमि उपलब्ध कराती थी.
कैबिनेट ने दी 38 प्रस्तावों को मंजूरी, कई अहम फैसले लिए गए
गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. इनमें सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री गृहस्थल क्रय सहायता योजना, 2024 से जुड़ा रहा. इस योजना का उद्देश्य उन परिवारों को लाभ पहुंचाना है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है. इस योजना के तहत, सरकार ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की मदद देगी.
योजना को इसलिए लागू किया गया है क्योंकि लैंडलेस परिवारों के लिए मौजूदा नीति के तहत प्राइवेट लैंडहोल्डर से जमीन खरीदने में दिक्कतें आ रही थीं.
नई नीति क्यों जरूरी थी?
हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान यह सामने आया कि सरकार द्वारा भूमिहीन परिवारों को जमीन खरीदने के लिए दी गई राशि का सही उपयोग नहीं हो पा रहा था.
मौजूदा नीति के तहत लैंडहोल्डर से एमवीआर (न्यूनतम मूल्य दर) पर जमीन खरीदने में दिक्कतें आ रही थीं. कई लैंडहोल्डर ने एमवीआर दर पर जमीन देने में असमर्थता जताई.
अब नई योजना के तहत, यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो संबंधित भूमिहीन परिवार को न्यूनतम 3 डिसमिल जमीन खरीदने के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद सीधे दी जाएगी.
मृत कर्मचारियों के परिवारों को भी मिलेगा मुआवजा
इसके साथ ही, राज्य सरकार ने बंद पड़ी बिहार स्पन सिल्क मिल और बिहार स्कूटर लिमिटेड के मृत कर्मचारियों के परिवारों को भी राहत देने का फैसला किया है. बिहार कंटीनजेंसी फंड से इन परिवारों को कुल 28 करोड़ 25 लाख 57 हजार रुपये की अल्पकालीन ऋण सहायता प्रदान की जाएगी. यह सहायता राशि मृतक कर्मचारियों के परिवारों के आर्थिक पुनर्वास में मददगार होगी.